केंद्र ने अवरोधन रिकॉर्ड खंडन हेतु IT नियमों में संशोधन किया | 16 Mar 2024

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

सरकार ने गृह सचिव या केंद्र में अन्य नौकरशाहों को अवरोधन या डिक्रिप्ट जानकारी के डिजिटल रिकॉर्ड को नष्ट करने के निर्देश जारी करने की अनुमति देने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों में संशोधन किया है।

  • अब तक, यह शक्ति कानून प्रवर्तन निकायों जैसी सुरक्षा एजेंसियों के पास ही हती।
  • IT मंत्रालय द्वारा गजट अधिसूचना में उल्लिखित संशोधन में सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना के अवरोधन, निगरानी और डिक्रिप्शन के लिये प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 की धारा 23 में संशोधन शामिल है।
    • विशेष रूप से "सुरक्षा एजेंसी" शब्द को "सक्षम प्राधिकारी और सुरक्षा एजेंसी" से प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जिससे केंद्र को डिजिटल साक्ष्य को नष्ट करने के लिये निर्देश जारी करने की व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं।
  • कानून के नियम 23 में कहा गया है कि सूचना के अवरोधन, निगरानी या डिक्रिप्शन से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सहित सभी रिकॉर्ड, सुरक्षा एजेंसियों द्वारा प्रत्येक छह माह में नष्ट कर दिये जाने चाहिये, जब तक कि कार्यात्मक उद्देश्यों हेतु आवश्यक न समझा जाए।

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