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हड़ताल का अधिकार | 07 Jan 2023 | भारतीय राजनीति

प्रिलिम्स के लिये:

अनुच्छेद 19, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, मौलिक अधिकार।

मेन्स के लिये:

हड़ताल का अधिकार।

चर्चा में क्यों ?

केरल उच्च न्यायालय ने इस बात को दोहराया है कि जो सरकारी कर्मचारी हड़तालों में भाग लेते हैं तथा सरकारी खजाने के साथ-साथ सामान्य जनता के जीवन को भी प्रभावित करते हैं, वे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सुरक्षा के हकदार नहीं हैं, साथ ही यह केरल सरकारी कर्मचारी आचरण नियम, 1960 के प्रावधानों के तहत नियमों का उल्लंघन है। 

हड़ताल का अधिकार: 

हड़ताल के अधिकार से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के महत्त्वपूर्ण निर्णय: 

स्रोत: द हिंदू