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सशस्त्र बल और व्यभिचार | 02 Feb 2023 | भारतीय राजनीति

प्रिलिम्स के लिये:

व्यभिचार, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 497। 

मेन्स के लिये:

सशस्त्र बल और व्यभिचार।

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि सशस्त्र बल व्यभिचारी कृत्यों के लिये अपने अधिकारियों/कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, जबकि व्यभिचार का अपराध सशस्त्र बलों पर लागू नहीं होता है।

हालिया निर्णय:

महत्त्व: 

व्यभिचार:

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस