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नगालैंड में छह महीने बढ़ा AFSPA | 01 Jan 2019 | आंतरिक सुरक्षा

चर्चा में क्यों?


हाल ही में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम 1958 (Armed Forces Special Powers Act-AFSPA) की धारा 3 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए समूचे नगालैंड को पुनः ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार के आदेशानुसार, 30 दिसंबर, 2018 से छह महीने की अवधि के लिये नगालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है।


महत्त्वपूर्ण बिंदु

AFSPA का इतिहास

कब माना जाता है कोई क्षेत्र अशांत

नगालैंड में AFSPA

और पढ़ें : विशेष: सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (AFSPA)

स्रोत- द हिंदू