ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025
प्रिलिम्स के लिये:ग्लोबल विंड रिपोर्ट, पेरिस समझौता, ऑफशोर विंड, COP28, साइबर सुरक्षा, ई-अपशिष्ट, ग्रीन बॉण्ड, कार्बन क्रेडिट, PLI योजना, ग्रीन हाइड्रोजन। मेन्स के लिये:भारत और विश्व स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन की वर्तमान स्थिति, संबंधित चुनौतियाँ और आगे की राह। |
स्रोत: डाउन टू अर्थ
चर्चा में क्यों?
वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद (GWEC) की ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 में चेतावनी दी गई है कि अनुमानित पवन क्षमता द्वारा वर्ष 2030 के लक्ष्यों में से केवल 77% की ही पूर्ति हो पाएगी, जिससे तापमान को 2°C (अधिमानतः 1.5°C) से नीचे तक सीमित रखने के नेट-जीरो एवं पेरिस समझौते संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने में बाधा आएगी।
ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?
- पवन ऊर्जा क्षमता: वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर 117 गीगावाट की नवीन पवन ऊर्जा क्षमता शामिल हुई जो वर्ष 2023 के 116.6 गीगावाट से थोड़ी अधिक है। इसके साथ ही कुल वैश्विक क्षमता 1,136 गीगावाट हो गई।
- क्षेत्रीय प्रदर्शन: वर्ष 2024 में चीन वैश्विक पवन ऊर्जा बाज़ार में अग्रणी रहा जिसका नवीन ऊर्जा क्षमता में 70% का योगदान रहा। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, भारत और जर्मनी इसके अन्य शीर्ष बाज़ार हैं।
- उज़्बेकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरब ने इस संदर्भ में काफी सफलता प्राप्त की है क्योंकि वर्ष 2024 में अफ्रीका और मध्य पूर्व में तटीय पवन ऊर्जा क्षमता पिछले वर्षों की तुलना में दोगुनी हो गई है।
- वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर केवल 8 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई, जो वर्ष 2023 से 26% की गिरावट का प्रतीक है।
- चुनौतियाँ:
- नीतिगत एवं विनियामक मुद्दे: प्रमुख बाज़ारों में अस्थिरता, परियोजना अनुमति में देरी।
- बुनियादी ढाँचे का अभाव: ग्रिड उन्नयन में कम निवेश।
- वित्तीय और बाज़ार दबाव: मुद्रास्फीति और उच्च ब्याज दरें, व्यापार संरक्षणवाद और अप्रभावी नवीकरणीय ऊर्जा नीलामी प्रणाली
- विस्तार की आवश्यकता: दुबई में आयोजित COP28 में, देशों ने वर्ष 2030 तक नवीकरणीय क्षमता को तीन गुना करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की, जिसमें पवन ऊर्जा संयंत्रों में प्रतिवर्ष 320 गीगावाट की क्षमता स्थापित करना शामिल है।
- इस विस्तार की आवश्यकता के बिना, तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित रखने के प्रयास विफल हो सकते हैं, जिसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।
भारत में पवन ऊर्जा की स्थिति क्या है?
- कुल पवन ऊर्जा क्षमता: 31 मार्च 2025 तक, भारत ने 50.04 गीगावाट की संचयी संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है।
- वित्त वर्ष 2024-25 में, भारत ने पवन ऊर्जा क्षमता में 4.15 गीगावाट की वृद्धि की, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 3.25 गीगावाट थी।
- वैश्विक स्थिति: कुल संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से भारत विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है, जिससे ऊपर केवल चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी हैं।
- राज्यवार वितरण: वर्ष 2025 तक, भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं।
- घरेलू विनिर्माण क्षमता: भारत में पवन टरबाइन विनिर्माण उद्योग की स्थिति सुदृढ़ है जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 18,000 मेगावाट है।
- अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता: राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान के अनुसार गुजरात की 36 गीगावाट तथा तमिलनाडु की लगभग 35 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता है।
भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन संबंधी क्या चुनौतियाँ हैं?
- भूमि अधिग्रहण की जटिलताएँ: प्रत्येक पवन टरबाइन हेतु 150 मीटर व्यास से अधिक बड़े रोटरों के लिये 7-8 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है, तथा कृषि भूमि से गैर-कृषि भूमि में भूमि उपयोग के क्रमिक रूपांतरण के कारण बृहद स्तर की परियोजनाओं में विलंब होता है।
- गैर-आधुनिकीकृत ग्रिड: राजस्थान, गुजरात और तटीय तमिलनाडु में उच्च क्षमता वाले पवन ऊर्जा स्थलों में ट्रांसमिशन बुनियादी ढाँचे का अभाव है, जिससे मांग केंद्रों से दूरी होने के कारण ऊर्जा लागत बढ़ जाती है।
- नीतिगत असंगतताएँ: त्वरित मूल्यह्रास और उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन जैसे प्रोत्साहनों का समापन किये जाने से अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है।
- टैरिफ, विद्युत् खरीद समझौतों और अनुमोदन के संबंध में राज्यों की नीतियों में भिन्नता होने से विकास एकसमान नहीं होता।
- पवन ऊर्जा परियोजनाओं ( टरबाइन, अवस्थापना और ग्रिड कनेक्शन) की प्रारंभिक लागत काफी अधिक होती है और छोटे डेवलपर्स को प्रायः वित्तपोषण प्राप्त करने में कठिनाई होती है।
- आपूर्ति शृंखला चुनौतियाँ: यद्यपि भारत में टावरों के लिये 5,200 मेगावाट तथा गियरबॉक्सों के लिये 8,000 मेगावाट की घरेलू विनिर्माण क्षमता है, फिर भी ब्लेड की उपलब्धता चिंता का विषय बनी हुई है, जिसके कारण बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता है।
- विशेष रूप से चीन से आयातित घटकों पर निर्भरता, आपूर्ति शृंखला स्थिरता और साइबर सुरक्षा के बारे में चिंता पैदा करती है।
- ई-अपशिष्ट समस्या: नियंत्रण प्रणाली, इनवर्टर और बैटरी जैसे पुराने घटकों का निपटान सीसा, कैडमियम और पारा जैसी हानिकारक सामग्रियों के कारण चुनौतीपूर्ण है।
- मिश्रित सामग्रियों से बने पवन टरबाइन ब्लेड पुनर्चक्रण को और जटिल बनाते हैं तथा ई-अपशिष्ट की समस्या में योगदान देते हैं।
भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन को कैसे मज़बूत किया जाए?
- नीतिगत ढाँचे को मज़बूत करना: भूमि अधिग्रहण को सरल बनाकर मंजूरी में तेज़ी लाना, एक समान राष्ट्रीय पवन नीति लागू करना, तथा उच्च क्षमता वाले टरबाइनों के साथ पुराने पवन फार्मों को पुनः सशक्त बनाना।
- भूमि बैंक हेतु प्रावधान: भूमि बैंक पूर्व-सुरक्षित, संघर्ष-मुक्त भूमि को सुरक्षित करता है, विलंब को कम करता है, स्पष्ट स्वामित्व सुनिश्चित करता है, और लागत को कम करते हुए और निवेशकों के विश्वास को बढ़ाते हुए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को गति प्रदान करता है।
- अपतटीय पवन ऊर्जा की क्षमता को बढ़ावा देना: अपतटीय पवन प्रौद्योगिकी में अग्रणी डेनमार्क और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों के साथ सहयोग करके अपतटीय टरबाइन स्थापना में तेज़ी लाना।
- एक परियोजना जो पवन और ज्वारीय ऊर्जा दोनों को जोड़ती है, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को अनुकूलित कर सकती है और विश्वसनीयता बढ़ा सकती है।
- हाइब्रिड पवन-सौर परियोजनाएँ: हाइब्रिड सेटअप में पवन और सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के संयोजन से भूमि का बेहतर उपयोग और अधिक स्थिर विद्युत् उत्पादन संभव हो पाता है।
- वित्तीय एवं बाज़ार नवाचार: पवन ऊर्जा से उत्सर्जन में कमी लाने के लिये ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से वित्तपोषण को बढ़ावा देना तथा कार्बन क्रेडिट तंत्र का लाभ उठाना।
- घरेलू निर्माण: पवन ऊर्जा उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिये ब्लेड, टावर और गियरबॉक्स जैसी प्रमुख घटकों के स्थानीय निर्माण हेतु एक उत्पादन-से-जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना शुरू की जाए। साथ ही, अपतटीय पवन ऊर्जा एवं ऑपरेशंस और मेंटेनेंस (O&M) से जुड़ी भूमिकाओं के लिये कार्यबल को प्रशिक्षित करने हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश किया जाए।
- उभरती तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना: गहरे समुद्र में पवन ऊर्जा की संभावनाओं का दोहन करने के लिये फ्लोटिंग विंड टरबाइनों की संभावनाओं का अन्वेषण किया जाए और हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिये अतिरिक्त पवन ऊर्जा का उपयोग कर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस को प्रोत्साहित किया जाए।
निष्कर्ष:
भारत का पवन ऊर्जा क्षेत्र उल्लेखनीय प्रगति दिखा रहा है, लेकिन इसे भूमि अधिग्रहण, बुनियादी ढाँचे की कमी, नीति में असंगति, और ई-कचरे जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नेट-ज़ीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये भारत को आवश्यक है कि वह अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता को तेजी से बढ़ाए, घरेलू निर्माण को सुदृढ़ करे, हाइब्रिड परियोजनाओं को बढ़ावा दे तथा फ्लोटिंग टरबाइनों तथा ग्रीन हाइड्रोजन एकीकरण जैसी नवाचारात्मक तकनीकों में निवेश करे।
दृष्टि मेन्स अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये और देश के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये उन पर नियंत्रण पाने के उपाय सुझाएँ। |
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. “मोमेंटम फॉर चेंज: क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ” यह पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी? (2018) (a) जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल उत्तर: (c) व्याख्या:
अतः विकल्प (c) सही है। प्रश्न. वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC की बैठक में समझौते के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (वर्ष 2016)
नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (A) केवल 1 और 3 उत्तर: (B) प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC) के सी.ओ.पी. के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ क्या हैं? (2021) |
न्यायिक सक्रियता पर बहस
प्रिलिम्स के लिये:न्यायिक अतिरेक, शक्तियों का पृथक्करण, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, कॉलेजियम प्रणाली, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) मेन्स के लिये:न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन, भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जवाबदेही का महत्त्व और संबंधित चिंताएँ, लंबित मामलों की संख्या। |
स्रोत: द हिंदू
चर्चा में क्यों?
भारत में न्यायपालिका के बढ़ते प्रभाव को लेकर बहस बढ़ हो रही है, जहाँ एक ओर 'न्यायिक निरंकुशता' (judicial despotism) पर चिंता व्यक्त की जा रही है, वहीं दूसरी ओर यह मत भी है कि सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप संविधानिक मूल्यों की रक्षा के लिये आवश्यक है।
- हाल के कुछ निर्णयों ने शक्तियों के पृथक्करण और इस प्रश्न पर बहस छेड़ दी है कि क्या न्यायपालिका ने अपने संविधानिक सीमाओं का अतिक्रमण किया है।
न्यायिक निरंकुशता क्या है?
- न्यायिक निरंकुशता से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है, जहाँ न्यायपालिका, विशेष रूप से उच्च न्यायालय, अत्यधिक या अनियंत्रित शक्ति का प्रयोग करते हैं, जो अक्सर अपने संविधानिक अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करती है, जिससे विधायिका और कार्यपालिका की भूमिका कमज़ोर हो जाती है ।
- प्रमुख विशेषताएँ:
- अन्य अंगों में अतिरेक: जब न्यायालय संविधानिक सीमाओं से परे जाकर कानून बनाने का कार्य (विधायी कार्य) करने लगते हैं या प्रशासनिक निर्णयों (कार्यपालिका के कार्य) में सीधे हस्तक्षेप करते हैं।
- असाधारण शक्तियों का बार-बार उपयोग: उदाहरण के लिये, स्पष्ट कानूनी या संवैधानिक समर्थन के बिना अनुच्छेद 142 (जो सर्वोच्च न्यायालय को "पूर्ण न्याय" करने की अनुमति देता है) का बार-बार आह्वान करना।
- लोकतांत्रिक इच्छा का अतिक्रमण: जब अनिर्वाचित न्यायाधीश लगातार बिना किसी पर्याप्त औचित्य के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों द्वारा लिये गए निर्णयों को नकार देते हैं।
- जवाबदेही का अभाव: उच्च न्यायपालिका को न्यूनतम बाह्य जवाबदेही के साथ व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिसका यदि दुरुपयोग किया जाए तो सत्तावादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिल सकता है।
अवधारणा (Concept) |
अर्थ (Meaning) |
प्रकृति (Nature) |
उद्देश्य (Intent) |
वैधता (Legitimacy) |
उदाहरण (Examples) |
प्रभाव (Impact) |
न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) |
अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों की सक्रिय व्याख्या और प्रवर्तन |
सुधारात्मक और रचनात्मक |
न्याय की रक्षा करना, अधिकारों की सुरक्षा करना |
संवैधानिक ढाँचे के भीतर |
विशाखा दिशानिर्देश, पर्यावरणीय अधिकारों हेतु जनहित याचिकाएँ |
जवाबदेही और अधिकारों की सुरक्षा को बढ़ावा देता है |
न्यायिक अतिरेक (Judicial Overreach) |
न्यायपालिका द्वारा अपनी सीमाएँ पार करना और कार्यपालिका/विधायिका के क्षेत्र में प्रवेश करना |
अत्यधिक और दखल देने वाला |
शासकीय शून्यता को भरना, प्रायः अच्छे उद्देश्य से |
सीमांत रूप से असंवैधानिक |
राजमार्गों के पास शराबबंदी के आदेश, नीतिगत हस्तक्षेप |
शक्तियों के संतुलन को बाधित करता है |
न्यायिक निरंकुशता (Judicial Despotism) |
अन्य अंगों पर न्यायिक प्रभुत्व की प्रणालीगत, अनियंत्रित स्थिति |
सत्तावादी और अलोकतांत्रिक |
श्रेष्ठता का दावा करना, संवैधानिक सीमाओं की अनदेखी करना |
अक्सर संवैधानिक सीमाओं के बाहर |
अनुच्छेद 142 का बार-बार उपयोग, जन-इच्छा को दरकिनार करना |
लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था के लिये खतरा उत्पन्न करता है |
न्यायिक सक्रियता और संयम से संबंधित उदाहरण क्या हैं?
न्यायिक सक्रियता दर्शाने वाले उदाहरण
- अनुच्छेद 142 का व्यापक उपयोग: कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय पर व्यापक निर्देश जारी करने का आरोप लगाया गया है (जैसे, भीड़ द्वारा हत्या, बाबरी मस्जिद, अपूरणीय क्षति पर तलाक) जहाँ मौजूदा कानून पहले से ही एक रूपरेखा प्रदान करते हैं।
- न्यायिक सक्रियता के अन्य उदाहरण:
- सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये राज्यों को शराब की दुकानों को राष्ट्रीय राजमार्गों से 500 मीटर दूर रखने का निर्देश दिया गया।
- राष्ट्रपति और राज्यपालों को राज्य विधान के अनुमोदन के लिये परमादेश रिट जारी करके जवाबदेह बनाना।
- भोपाल गैस त्रासदी (1989) के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करना।
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध दिशा-निर्देश जारी करना (1997)।
- सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों के लिये स्थायी कमीशन की स्थापना करना (2024)।
- लोकतांत्रिक वैधता: न्यायिक सक्रियता यह सुनिश्चित करके संवैधानिक सर्वोच्चता को कायम रखती है कि निर्वाचित सरकारें संवैधानिक सीमाओं के भीतर कार्य करें, जैसा कि आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है।
न्यायिक संयम को प्रदर्शित करने वाले उदाहरण
- केवल चयनात्मक हस्तक्षेप: सर्वोच्च न्यायालय ने सामान्यतः मौजूदा सार्वजनिक नीतियों को बरकरार रखा है और शायद ही कभी कानूनों को अमान्य किया है। इसने नोटबंदी, राफेल डील, असम में NRC और UAPA ज़मानत प्रतिबंधों को बरकरार रखा। इसने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया, पेगासस जाँच की मांग को खारिज कर दिया और EVM तथा CAA पर प्रमुख मामलों की सुनवाई नहीं की।
- न्यायिक संयम को मान्यता: श्रेया सिंघल मामले (2015) और NJAC मामले (2015) में न्यायालय ने मौलिक अधिकारों और न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिये कार्य किया, न कि सर्वोच्चता स्थापित करने के लिये।
- प्रमुख मामलों की सुनवाई में विलंब: नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और पेगासस निगरानी से संबंधित याचिकाओं में बहुत कम प्रगति हुई है, जिससे चयनात्मक न्यायिक निष्क्रियता के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं।
- सीलबंद साक्ष्य की स्वीकार्यता: पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया को कमज़ोर करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना की गई है (उदाहरण के लिये, राफेल और ज़मानत मामलों में)।
न्यायिक समीक्षा क्या है?
- परिचय: न्यायिक समीक्षा से तात्पर्य संवैधानिक न्यायालयों (सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय) की विधायी अधिनियमों और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिकता की जाँच करने की शक्ति से है।
- संवैधानिक प्रावधान: यद्यपि संविधान में "न्यायिक समीक्षा" शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है यह संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में निहित है जैसे:
- अनुच्छेद 13, जो मौलिक अधिकारों से असंगत किसी भी कानून को शून्य घोषित करता है।
- अनुच्छेद 32 और 226, मूल अधिकारों के रक्षक और गारंटीकर्त्ता की भूमिकाएँ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को सौंपते हैं।
- अनुच्छेद 131-136 सर्वोच्च न्यायालय को व्यक्तियों, राज्यों और संघ से जुड़े विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार देता है (सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्याएँ सभी न्यायालयों के लिये बाध्यकारी कानून बन जाती हैं)।
- अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है।
- न्यायिक समीक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण:
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) और इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण मामले (1975) में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा को संविधान की एक बुनियादी विशेषता माना, जो संवैधानिक संशोधनों से भी स्वतंत्र है।
- मिनर्वा मिल्स केस (1980) में, सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि सीमित सरकार और संवैधानिक सर्वोच्चता मूलभूत सिद्धांत हैं, जिन्हें न्यायिक समीक्षा के माध्यम से सुरक्षित रखा गया है।
- न्यायिक समीक्षा के उदाहरण:
- श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के लिये IT अधिनियम की धारा 66A को असंवैधानिक करार दिया।
- सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015), (या चतुर्थ न्यायाधीश मामला) में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम और 99 वें संवैधानिक संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया।
अनुच्छेद 142
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को किसी मामले में "पूर्ण न्याय" करने के लिये आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को विधायी त्रुटियों का समाधान करने या ऐसे असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिये अवशिष्ट, विवेकाधीन और असाधारण शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जहाँ किसी विधि का अभाव होता है।
- ऐतिहासिक उपयोग:
- बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामला (2019), मुसलमानों को वैकल्पिक भूमि आवंटित की गई।
- विवाह का असाध्य रूप से टूटना' तलाक का आधार, सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में प्रावधान न होने पर भी तलाक प्रदान कर दिया।
न्यायिक संयम
- न्यायिक संयम न्यायिक सक्रियता के विपरीत है। यह एक न्यायिक दर्शन है जो न्यायाधीशों को अपनी शक्ति के प्रयोग को सीमित करने और नीति-निर्माण में हस्तक्षेप करने से बचने के लिये प्रोत्साहित करता है।
- न्यायाधीशों को संविधान निर्माताओं के मूल आशय और पूर्ववर्ती निर्णयों द्वारा स्थापित एतिहासिक निर्णयों के आधार पर विधि की व्याख्या करनी चाहिये।
आगे की राह
- न्यायिक संयम का प्रयोग: जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया न्यायपालिका को न्यायिक संयम का प्रयोग करना चाहिये तथा विधायिका या कार्यपालिका की भूमिकाओं का इससे अतिक्रमण न होना सुनिश्चित करना चाहिये।
- न्यायिक जवाबदेही को बढ़ावा देना: तर्कसंगत निर्णय, सहकर्मी समीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा जैसे आंतरिक सुधार न्यायिक स्वतंत्रता और लोक न्यास को संरक्षित करते हुए जवाबदेही को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- संस्थागत संतुलन और संवाद: तीनों अंगों- न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को अपने संवैधानिक क्षेत्रों का पालन करना चाहिए, और संघर्ष को कम करने और शक्ति पृथक्करण को बढ़ावा देने के लिये संस्थागत संवाद को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करना: शक्तियों का निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करने, किसी भी संस्था को अपने अधिदेश का अतिक्रमण करने से रोकने तथा संविधान की प्रधानता को बनाए रखने के लिये तीनों अंगों में नियंत्रण और संतुलन के लिये एक सुदृढ़ तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये।
दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारतीय संवैधानिक ढाँचे में न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम में संतुलन का परीक्षण कीजिये। |
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2013)
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (A) केवल 1 उत्तर: (B) प्रश्न. संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है, जिसमें- (2020) (a) संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। उत्तर: (b) प्रश्न. भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है क्योंकि (2015) (a) लोकसभा का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है बल्कि यह “नियंत्रण और संतुलन” के सिद्धांत पर आधारित है? व्याख्या कीजिये। (2019) |