बिहार विधानसभा में तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक, 2021 पारित | बिहार | 01 Dec 2021
            चर्चा में क्यों?
30 नवंबर, 2021 को बिहार विधानसभा के द्वारा तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिसमें आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल में परिवर्तन किया गया है।
प्रमुख बिंदु
- संशोधन विधेयक के अनुसार अब तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक कर दिया गया है।
 
- सदन में विधेयक पेश करते हुए मंत्री विजेंद्र यादव ने बताया कि अब तक के प्रावधान के अनुसार, इस आयोग में नियुक्ति के लिये अनुभव की बाध्यता थी, जिसे इस संशोधन विधेयक में समाप्त कर दिया गया है।
 
- संशोधित विधेयक के अनुसार, अगर किसी कारणवश आयोग में अध्यक्ष का पद खाली होता है तो आयोग के वरिष्ठतम् सदस्य प्रभारी अध्यक्ष होंगे।
 
- विदित हो कि इस आयोग का नाम पहले बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग था, परंतु वर्ष 2018 में एक संशोधन के तहत इसका नाम बिहार तकनीकी सेवा आयोग किया गया।