उत्तराखंड मेगा औद्योगिक एवं निवेश नीति 2025 | 30 May 2025

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेगा औद्योगिक और निवेश नीति 2025 को मंजूरी दे दी है।

मुख्य बिंदु

  • नीति के बारे में: 
    • इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी निवेश के लिये उत्तराखंड को एक प्रतिस्पर्द्धी गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिये पेश किया गया है।
    • इसका उद्देश्य राज्य की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना तथा बड़े पैमाने पर विनिर्माण उद्यमों को बढ़ावा देकर अतिरिक्त रोज़गार के अवसर सृजित करना है।
  • पॉलिसी अवधि और पात्रता:
    • यह नीति पाँच वर्षों तक लागू रहेगी।
    • लाभ के लिये आवेदन करने वाले उद्यमों को सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से एक सामान्य आवेदन प्रपत्र (CAF) प्रस्तुत करना होगा।
    • वित्तीय प्रोत्साहन उद्यम की निवेश श्रेणी के आधार पर दिया जाएगा।
    • निवेश पूरा करने का समय CAF आवेदन की तारीख से 3 से 7 वर्षों के भीतर निर्धारित है।
  • उद्यमों का वर्गीकरण:
    • बड़े उद्यमों को स्थायी पूंजी निवेश (भूमि को छोड़कर) और न्यूनतम रोज़गार मानदंड के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

वर्ग

निवेश सीमा (रुपए)

न्यूनतम रोज़गार आवश्यक

लार्ज

50 करोड़ से 200 करोड़

50

अल्ट्रा लार्ज

200 करोड़ से 500 करोड़

150

मेगा

500 करोड़ से 1000 करोड़

300

अल्ट्रा मेगा

1000 करोड़ से अधिक

500

वित्तीय प्रोत्साहन:

  • स्टांप ड्यूटी प्रतिपूर्ति: भूमि खरीद/लीज डीड पर चुकाई गई स्टांप ड्यूटी का 50% तक प्रतिपूर्ति, अधिकतम ₹50 लाख तक।
  • पूंजी सब्सिडी: निवेश श्रेणी के अनुसार, वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद वार्षिक किश्तों में देय।
    • लार्ज: निवेश का 10% 8 वर्षों के बाद
    • अल्ट्रा लार्ज: निवेश का 12% 10 वर्षों के बाद
    • मेगा: निवेश का 15% 12 वर्षों के बाद
    • अल्ट्रा मेगा: निवेश का 20% 15 वर्षों के बाद
  • पहाड़ी क्षेत्रों के लिये अतिरिक्त सब्सिडी:
    • श्रेणी A ज़िलों: पूंजी सब्सिडी में अतिरिक्त 2%
    • श्रेणी B ज़िलों: पूंजी सब्सिडी में अतिरिक्त 1%