उत्तराखंड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) (संशोधन) नियमावली, 2023 को मिली मंजूरी | 03 Mar 2023

चर्चा में क्यों?

2 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) (संशोधन) नियमावली, 2023 को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु 

  • उत्तराखंड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) (संशोधन) नियमावली 2023 के अंतर्गत उत्तराखंड में श्रमिकों की सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले ठेकेदारों और श्रमिकों की सेवाएँ लेने वाले प्रतिष्ठानों को अब श्रम विभाग से हर हाल में 20 दिन में लाइसेंस मिल जाएगा।
  • नई नियमावली में प्रावधान किया गया है कि अगर अधिष्ठानों के पंजीकरण के लिये मुख्य नियोजक, श्रम विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर पूर्व निर्धारित शुल्क के प्रमाण के साथ प्रासंगिक अभिलेखों के साथ ऑनलाइन आवेदन किया जाता है और उस आवेदन पर अधिकारी 20 दिन में निर्णय नहीं लेता है तो वह स्वत: पंजीकृत समझा जाएगा।