यूनिवर्सल पेंशन योजना | 17 Nov 2021

चर्चा में क्यों?

16 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद राज्य में ‘यूनिवर्सल पेंशन योजना’ लागू कर दी गई है। 

प्रमुख बिंदु

  • सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित इस पेंशन योजना को सरल बनाया गया है। इसमें एपीएल और बीपीएल कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। 
  • इस योजना की खास बात यह है कि अब 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा। बशर्ते आवेदक करदाता न हो। गरीब, नि:शक्त और निराश्रित, जिनमें विधवा, एकल, परित्यक्त महिलाएँ भी शामिल हैं, इस स्कीम से आच्छादित होंगे। इन सभी को एक हज़ार रुपए महीने सीधे बैंक खाता में प्राप्त होगा। 
  • सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 
  • सरकार के महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के माध्यम से इस पेंशन योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। 
  • यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत जिन अलग-अलग लाभुकों को लाभ देने का प्रावधान है, वे इस प्रकार हैं-
  • मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना- इसके तहत आवेदक (पुरुष अथवा महिला) की उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिये। उम्र संबंधी दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही, आवेदक करदाता नहीं होना चाहिये। 
  • मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला, जिनके पति की मृत्यु हो गई हो, पेंशन के लिये पात्र होगी। इसके लिये पति की मृत्यु प्रमाण-पत्र की ज़रूरत होगी।
  • इसके अलावा 18 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की परित्यक्त महिला, 45 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र की एकल महिला को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। इन दोनों ही वर्गों के तहत आनेवाली महिलाओं को मुखिया एवं पंचायत सचिव/ वार्ड पार्षद एवं राजस्व उपनिरीक्षक का संयुक्त प्रमाण-पत्र अथवा विधायक/सांसद अथवा किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की ज़रूरत होगी।
  • स्वामी विवेकानंद नि:शक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांगता संबंधी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति तथा आयु प्रमाण-पत्र (18 वर्ष से कम उम्र होने पर जन्म प्रमाण-पत्र या स्कूल अथवा कॉलेज के प्रधानाचार्य के हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र) की ज़रूरत पड़ेगी।
  • एचआईवी/एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना के तहत आयु सीमा नहीं रखी गई है। आवेदक के लिये ART/ARD प्राप्त करने संबंधी चिकित्सा प्रमाण-पत्र की ज़रूरत होगी।