राजस्थान विधानसभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2022 ध्वनिमत से पारित | 21 Sep 2022

चर्चा में क्यों?

20 सितंबर, 2022 को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान विधानसभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

प्रमुख बिंदु

  • संसदीय कार्यमंत्री शांति कुमार धारीवाल ने विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया।
  • इस संशोधित विधेयक के अनुसार राजस्थान विधानसभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम 1956 धारा 4-घ में नई उप-धारा (2) जोड़ी गई है।
  • इस संशोधन के बाद राजस्थान के पूर्व सदस्य रेल, वायुयान, पोत या स्टीमर में किसी भी श्रेणी में विदेश यात्रा करने पर वास्तविक किराए का पुनर्भरण प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन ऐसी यात्रा के लिये विधानसभा अध्यक्ष से अनुमोदन आवश्यक होगा। पूर्व में यह सुविधा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर यात्रा के लिये ही देय थी।
  • इससे पहले विधेयक को सदस्यों द्वारा प्रचारित करने के प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।