विद्युत दरों पर सब्सिडी | 20 Oct 2021

चर्चा में क्यों?

19 अक्तूबर, 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में 20 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया।

प्रमुख बिंदु

  • घरेलू उपभोक्ताओं के लिये लागू योजना में 150 यूनिट तक की मासिक खपत पर प्रथम 100 यूनिट तक अधिकतम 100 रुपए का देयक दिये जाने और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बी.पी.एल. घरेलू उपभोक्ता, जिनकी मासिक खपत 30 यूनिट है, से मात्र 25 रुपए प्रति माह के मान से 4 माह में 100 रुपए लिये जाने का प्रावधान इस वर्ष भी रखा गया है। 
  • इसके साथ ही गृह ज्योति योजना में 4981.69 करोड़ रुपए की सब्सिडी स्वीकृत की गई है।
  • कृषि उपभोक्ता श्रेणी को भी विद्युत दरों में राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है। 10 हॉर्सपॉवर तक की क्षमता के मीटर रहित स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता को 750 रुपए प्रति हॉर्सपॉवर प्रति वर्ष की फ्लैट दर देय होगी। शेष राशि राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में देय होगी। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा वितरण कंपनियों को 9876 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस निर्णय से मध्य प्रदेश के लगभग 21 लाख 75 हज़ार कृषि पंप उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। 
  • 10 हॉर्सपॉवर से अधिक की क्षमता के मीटररहित स्थाई कृषि पंप उपभोक्ता से 1500 रुपए प्रति हॉर्सपॉवर प्रति वर्ष की फ्लैट दर देय होगी। शेष राशि राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वितरण कंपनियों को देय होगी। इसके लिये 644 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इससे प्रदेश के लगभग 50 हज़ार कृषि पंप उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। 
  • मीटरयुक्त स्थाई और अस्थाई कृषि पंप संयोजनों पर ऊर्जा प्रभार, ईंधन प्रभार एवं नियत प्रभार में छूट दी जाएगी। छूट राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में कंपनियों को किया जाएगा। इसके लिये 350 करोड़ रुपए की राशि देय होगी एवं इससे लगभग 2 लाख अस्थायी एवं 20 हज़ार मीटरयुक्त स्थाई कृषि पंप उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
  • एक हेक्टेयर तक की भूमि वाले 5 हॉर्सपॉवर तक के अनुसूचित जाति और जनजाति के कृषि उपभोक्ताओं को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय की जाएगी। देयक की संपूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में देय होगी एवं इससे लगभग 9 लाख 25 हज़ार कृषि पंप उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इसके लिये राज्य शासन द्वारा 4,733 करोड़ रुपए की राशि सब्सिडी के रूप में वितरण कंपनियों को दी जाएगी।
  • उच्च दाब उदवहन/समूह सिंचाई उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार तथा वार्षिक न्यूनतम प्रभार में छूट दी जाएगी। छूट राशि राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वहन की जाएगी। इसके लिये 90 करोड़ रुपए की राशि सब्सिडी के रूप में देय होगी। 
  • मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गए निर्णय से प्रदेश के कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को विद्युत देयक में 15,722.87 करोड़ रुपए की वार्षिक राहत प्राप्त होगी।