‘राजस्थान ग्रामीण पर्यटन प्रोत्साहन स्कीम’ | 21 Sep 2021

चर्चा में क्यों?

20 सितंबर, 2021 को मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने ‘राजस्थान ग्रामीण पर्यटन प्रोत्साहन स्कीम’ के तहत स्पष्ट एडवाइजरी जारी करने तथा इको सेंसेटिव क्षेत्रों में आने वाले भवनों पर वन एवं पर्यावरण विभाग के सभी नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया।

प्रमुख बिंदु

  • शासन सचिवालय में ‘राजस्थान ग्रामीण पर्यटन प्रोत्साहन स्कीम’ को लेकर आयोजित बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहन मिलने से स्थानीय हस्तकलाओं, दस्तकारियों, नृत्यों एवं संगीत को व्यापक प्रचार-प्रसार मिलने के साथ ही ग्रामीण लोगों को रोज़गार के अधिकाधिक अवसर प्राप्त होने की संभावना बढ़ेगी।
  • पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश एवं रोज़गार का सृजन करने के साथ वहाँ के हस्तशिल्प व स्थानीय उत्पादों का संरक्षण व प्रचार-प्रसार करना है।
  • राजस्थान ग्रामीण पर्यटन प्रोत्साहन स्कीम’ के तहत चार यूनिट्स- गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई, कैंपिंग साइट तथा कैरावेन पार्क स्थापित किये जाएंगे।
  • गेस्ट हाउस के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 6 से 20 कमरों तक पर्यटकों को अस्थाई आवास एवं भोजन की सुविधा मिलेगी। यहाँ आवास मालिक या मैनेजर को परिवार सहित रहना आवश्यक होगा।
  • कृषि पर्यटन इकाई कृषि, व्यावसायिक एवं औद्योगिक भूमि एवं न्यूनतम 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर स्थापित की जा सकेगी। इसके 20 प्रतिशत भाग पर निर्माण की अनुमति होगी, शेष 80 प्रतिशत भूमि ऊँट-घोड़ा फार्म, गोशाला, फसल आदि ग्रामीण परिवेश के लिये उपयोग में ली जा सकेगी।
  • कैंपिंग साइट के लिये कृषि, व्यावसायिक एवं औद्योगिक भूमि पर अनुमति होगी। न्यूनतम क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर के 10 प्रतिशत भाग पर निर्माण की अनुमति होगी तथा 80 प्रतिशत भाग ऊँट फार्म, घोड़ा फार्म, फसल, पशुधन, बगीचे, ग्रामीण परिवेश हेतु उपयोग में लिये जा सकेंगे।
  • पर्यटकों द्वारा मोबाइल वैन को पार्क करने के लिये कैरावेन पार्क स्थापित किये जाएंगे। यह न्यूनतम 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की कृषि, व्यावसायिक एवं औद्योगिक भूमि पर बनाए जा सकेंगे। यहाँ पर्यटकों के लिये खाना पकाने, खाना खाने एवं सुविधाओं के निर्माण की अनुमति होगी। कैरावेन वाहन पार्क करते समय वैन में पर्यटकों की उपस्थिति आवश्यक होगी।
  • ये सभी टूरिज़्म यूनिट्स कम-से-कम 10 फीट चौड़ी सड़क पर ही अनुमत होंगी।