राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 पारित | 22 Mar 2023

चर्चा में क्यों?

21 मार्च, 2023 को राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादीलाल मीणा ने बताया कि राज्य विधानसभा ने राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु 

  • चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादीलाल मीणा ने बताया कि राज्य सरकार ने सभी सदस्यों के सुझाव के आधार पर इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा था। विधेयक में सभी सदस्यों एवं चिकित्सकों के सुझाव शामिल किये गए हैं।
  • उन्होंने बताया कि राज्य में अस्पतालों में उपचार के लिये मरीजों को मना नहीं किया जाए, इसीलिये राइट टू हेल्थ विधेयक लाया गया है। इसके अंतर्गत इमरजेंसी में इलाज का खर्चा संबंधित मरीज द्वारा वहन नहीं करने की स्थिति में पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
  • राइट टू हेल्थ विधेयक के तहत राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण लॉजिस्टिकल शिकायत का भी गठन किया गया है। साथ ही, ज़िला स्तरीय प्राधिकरण का प्रावधान भी किया गया है।
  • मंत्री ने बताया कि बड़े अस्पतालों को राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर ज़मीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। इन अस्पतालों को राइट टू हेल्थ विधेयक के अंतर्गत जोड़ने का प्रावधान है।
  • चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में मॉडल स्टेट बन रहा है। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र पर 7 प्रतिशत बजट व्यय हो रहा है।