राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 ध्वनिमत से पारित | 23 Sep 2022

चर्चा में क्यों?

22 सितंबर, 2022 को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

प्रमुख बिंदु

  • शिक्षा मंत्री डॉ.बी.डी. कल्ला ने बताया कि विधेयक में इनपुट क्रेडिट टैक्स में सुधार किया गया है। व्यवहारी द्वारा इनपुट क्रेडिट टैक्स के गलत दावे प्रस्तुत करने पर क्रेडिट टैक्स का उपयोग करने के बाद अब ब्याज देय होगा। साथ ही, क्रेडिट नोट जारी करने की व्यवस्था को भी विधेयक में शामिल किया गया है।
  • डॉ. कल्ला ने बताया कि इस विधेयक में यह प्रावधान भी शामिल किया गया है कि 6 महीने तक रिटर्न नहीं भरने पर पंजीयन को रद्द नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही जीएसटी आर-1, 3 एवं 8 की विवरणियों में भी सुधार किया गया है, जिससे विवरणियों में विसंगतियों को रोका जाएगा।
  • प्रभारी मंत्री ने सदन को बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कुशल वित्तीय प्रबंधन से जीएसटी के आधार वर्ष (2017-18) में राज्य में 12 हज़ार 137 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ था, जो कि वर्ष 2021-22 में 27 हज़ार 501 करोड़ रुपए पहुँच गया।
  • उन्होंने बताया कि गत वर्ष की तुलना में राज्य के जीएसटी कलेक्शन में5 प्रतिशत की वृद्धि भी दर्ज की गई है, जो कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश व हरियाणा से अधिक है।
  • उल्लेखनीय है कि जीएसटी को वर्ष 2017 में लागू किया गया था।