ज़िला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमों का प्रख्यापन | 01 Oct 2025
चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने खनन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2024 में जारी प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुरूप उत्तर प्रदेश ज़िला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (तृतीय संशोधन) नियम, 2025 के प्रख्यापन को स्वीकृति दी।
मुख्य बिंदु
- उद्देश्य: संशोधन का उद्देश्य सामुदायिक विकास और कल्याणकारी गतिविधियों के लिये ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF) निधियों का उपयोग करके खनन कार्यों से सीधे प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों को लाभान्वित करना है।
- निधि आवंटन: DMF निधि का 70% विशेष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कौशल विकास के लिये आवंटित किया जाएगा।
- शेष 30% धनराशि का उपयोग भौतिक अवसंरचना, सिंचाई, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों आदि के लिये किया जा सकता है।
- वित्तीय प्रभाव: संशोधित नियमों के लागू होने से राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
- निगरानी प्रणाली: PMKKKY के अंतर्गत कार्यों के कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा DMF निधियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति गठित की जाएगी।
ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF)
- खान एवं खनिज विकास विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अनुसार,खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित प्रत्येक ज़िले में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक गैर-लाभकारी निकाय के रूप में एक ट्रस्ट की स्थापना करेगी जिसे ज़िला खनिज फाउंडेशन कहा जाएगा।
- DMF निधि: प्रत्येक खनन पट्टाधारक, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार, DMF को रॉयल्टी का एक हिस्सा, जो कुल रॉयल्टी के एक तिहाई से अधिक नहीं होगा, का भुगतान करेगा।
- कार्यप्रणाली: DMF ट्रस्टों की कार्यप्रणाली और निधियों का उपयोग, संबंधित राज्यों के DMF नियमों द्वारा शासित होता है तथा इसमें केंद्रीय दिशानिर्देश, PMKKKY के अधिदेश शामिल होते हैं।
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)
- नोडल मंत्रालय: वर्ष 2025 में शुरू की गई PMKKKY खनन मंत्रालय द्वारा ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF) के तहत अर्जित धन का उपयोग करके लोगों और प्रभावित क्षेत्रों के कल्याण के लिये एक योजना है।
- उद्देश्य: सरकारी योजनाओं के पूरक के रूप में खनन क्षेत्रों में कल्याणकारी परियोजनाओं को लागू करना, प्रतिकूल प्रभावों को कम करना तथा स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना।
- PMKKKY 2024 दिशानिर्देश: PMKKKY 2024 में यह अनिवार्य किया गया है कि DMF निधि का कम-से-कम 70% उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर खर्च किया जाना चाहिये,जो खनन प्रभावित समुदायों के कल्याण को सीधे प्रभावित करते हैं।