एकमुश्त समाधान योजना | 07 Nov 2023

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की ओर से प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिये एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) जारी कर दी गई है। यह योजना आठ नबंबर से 31 दिसंबर, 2023 तक तीन चरणों में लागू की जाएगी।  

प्रमुख बिंदु  

  • इस योजना का पहला चरण 8 से 30 नबंबर, दूसरा चरण 1 दिसंबर से 15 दिसंबर और तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। 
  • इस योजना के तहत 50 से 100 फीसदी तक छूट मिलेगी। यह शत-प्रतिशत छूट एक किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी।  
  • बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों, स्थाई रूप से कटे कनेक्शन वाले बकायेदारों और न्यायालय के लंबित मामले में भी समाधान योजना में शामिल किया जा सकेगा। 
  • विदित हो कि प्रदेश में हर साल एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू होती रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओटीएस लागू करने पर जोर दिया था। ऐसे में पावर कॉरपोरेशन की ओर से ओटीएस योजना जारी की गई है।  
  • समस्त विद्युत भार के एलएमवी-1 (घरेलू), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान), एलएमवी-5 (निजी नलकूप) एवं एलएमवी-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को सरचार्ज (विलंब भुगतान अधिभार) राशि पर अधिकतम 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। साथ ही उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किश्तों में भुगतान की भी सुविधा दी जाएगी। 
  • योजना में एक किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान के साथ किश्तों में भुगतान के दो विकल्प दिये गये हैं।  
    • 30 नवंबर तक अपने बकाये का पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट तथा छह किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी।  
    • एक से 15 दिसंबर तक पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत तथा छह किश्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट,  
    • 16 दिसंबर के बाद पूर्ण भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत तथा छह किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।  
  • इसी प्रकार तीन किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक अपने बकाये का पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमश: 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी।  
  • तीन किलोवाट से अधिक के भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक पूर्ण भुगतान पर 60 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।  
  • निजी वाणिज्यिक संस्थानों और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक अपने बकाये के पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमश: 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी।  
  • किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम कुल 3 डिफाल्ट (निर्धारित तिथि पर जमा न करने) की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार 2 डिफाल्ट की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार 6 किश्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी तथा 6 किश्तों से कम के मामलों में कोई डिफाल्ट की अनुमति नही होगी। 
  • निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को उनके 31 मार्च, 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्टूबर, 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट दी जाएगी।