मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति के नुकसान का निवारण एवं वसूली अधिनियम, 2021 | 06 Jan 2022

चर्चा में क्यों?

5 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश विधि-विधायी मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसान की वसूली अधिनियम, 2021 तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

प्रमुख बिंदु

  • उल्लेखनीय इस अधिनियम को 3 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान की गई।
  • उन्होंने कहा कि आंदोलन, हड़ताल, बंद, दंगों (सांप्रदायिक या अन्यथा), लोक अशांति, अभ्यापत्ति या इसके समान गतिविधियों के नाम पर सार्वजनिक तथा निजी संपत्ति को बड़े स्तर पर नुकसान पहुँचाने वालों के विरुद्ध कानून सम्मत सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
  • विधि मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि संपत्तियों को नुकसान पहुँचाने में संलिप्त रहने वाले लोगों से कानूनन जुर्माना वसूली का प्रावधान भी कानून में है। संपत्ति के नुकसान की राशि के निर्धारण और दावे के लिये दावा अधिकरण का गठन भी प्रावधानित है।