15 पुलिस थानों के नए भवन का लोकार्पण एवं 9 थानों का शुभारंभ | 19 Aug 2021

चर्चा में क्यों?

18 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करीब 34 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 15 पुलिस थानों के नवीन भवन के लोकार्पण तथा नवसृजित 9 पुलिस थानों का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

  • मुख्यमंत्री ने जयपुर, झुंझुनूं, टोंक, हनुमानगढ़, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में एक-एक, उदयपुर में 2 तथा भीलवाड़ा एवं नागौर में 3 पुलिस थानों के नए भवन का लोकार्पण किया। इसके अलावा जयपुर पूर्व और डूंगरपुर में 2, चूरू, हनुमानगढ़, उदयपुर, अलवर और चित्तौड़गढ़ में एक-एक नए थाने का शुभारंभ किया।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि क्षेत्रफल को देखते हुए प्रदेश में पुलिस थानों की संख्या में चरणबद्ध रूप से बढ़ोतरी हो। इस दिशा में प्राथमिकता के आधार पर नए थाने स्थापित करने के साथ ही पुलिस चौकियों को भी थानों में क्रमोन्नत किया जा रहा है, ताकि लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिये दूर नहीं जाना पडे़।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य और ज़िला स्तर पर गंभीर एवं जघन्य अपराधों के अनुसंधान के लिये हीनियस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट स्थापित की गई है।
  • पुलिस थानों, प्रशासनिक भवनों का क्षेत्रफल बढ़ाया जा रहा है। साथ ही, थानों में सीसीटीएनएस कक्ष, साइबर कक्ष, पुलिस अनुसंधान कक्ष, महिला बैरक, रेस्ट रूम, स्वागत कक्ष आदि का निर्माण किया जा रहा है।
  • मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नवनिर्मित पुलिस थानों- हनुमानगढ़ सदर, जहाजपुर (भीलवाड़ा) तथा महिला पुलिस थाना (नागौर) में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, पुलिस अधिकारियों-कार्मिकों, ग्राम रक्षक, सुरक्षा सखी, सीएलजी मेंबर आदि से संवाद भी किया।
  • उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आमजन की उचित माहौल में सुनवाई के लिये थानों में स्वागत कक्ष के निर्माण का नवाचार किया है। करीब 454 पुलिस थानों में स्वागत कक्ष का निर्माण हो चुका है और शेष में कार्य प्रगति पर है।
  • प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार ने कहा कि कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिये प्रदेश में विगत ढाई वर्ष में एक पुलिस ज़िला, 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, 21 थानों, 2 साइबर थानों, 32 चौकियों, 2 एटीएस की चौकियों, माफियाओं पर कार्रवाई के लिये एसओजी की 2 फील्ड यूनिट एवं एक एंटी नार्कोटिक इकाई का गठन किया गया है। साथ ही, 2422 हेड कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल को माइनर अनुसंधान के अधिकार दिये गए हैं।