झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण निर्णय | 26 Jul 2023

चर्चा में क्यों? 

25 जुलाई, 2023 को झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड निर्यात नीति-2023 की स्वीकृति देने के साथ अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।  

प्रमुख बिंदु

मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय:- 

  • झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल में मनोनीत निदेशक का प्रावधान करने की स्वीकृति दी गई। 
  • झारखंड सहकारिता अंकेक्षक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली, 2014 (प्रवृत्त 24/10/2014) यथा प्रथम संशोधित नियमावली 2021 की अध्याय-3 सीधी भर्ती नियम - 9 (क) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में संशोधन की स्वीकृति दी गई। 
  • झारखंड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी भर्ती तथा सेवा शर्त (संशोधन) नियमावली-2023 की स्वीकृति दी गई।
  • संविदा के आधार पर नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा अनुमान्य करने की स्वीकृति दी गई। 
  • वित्त विभाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों के सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई। 
  • राज्य कर्मियों/सेवा निवृत कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। 
  • केंद्र प्रायोजित पुनरीक्षित मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत बाल देख-रेख संस्थानों में आवासित बच्चों को Maintenance मद की नए दर की स्वीकृति दी गई। 
  • केंद्र प्रायोजित ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’का मिशन शक्ति (सामर्थ्य) के तहत संशोधित स्वरूप में कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई। 
  • केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत संचालित आँगनबाड़ी सेवाओं के अंतर्गत विभिन्न मदों के कार्यान्वयन संबंधी मार्गनिर्देश एवं क्रियान्वयन दर में संशोधन की स्वीकृति दी गई। 
  • केंद्र प्रायोजित किशोरी बालिकाओं के लिये योजना (Scheme for Adolescent Girls & SAG) के कार्यान्वयन संबंधी मार्गनिर्देश में संशोधन की स्वीकृति दी गई। 
  • केंद्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) के अंतर्गत 8301.21 लाख रुपए की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त महागामा शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। 
  • मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के लाभुकों को झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के माध्यम से चिकित्सा सहायता अनुदान प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। 
  • जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राप्त सुझाव एवं रूप-रेखा (Framework) के तहत राज्य के जल संसाधन से संबंधित आँकड़ों के समन्वयन, संग्रहण, प्रसारण तथा राज्य अंतर्गत सभी विभागों के जलीय आँकड़ों को एक मंच पर लाने हेतु एक समर्पित संगठन के रूप में झारखंड राज्यांतर्गत State Water Informatics Centre (SWIC) स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। 
  • स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत झारखंड ऑप्थाल्मिक सहायक संवर्ग (नियुत्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई। 
  • केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में केंद्र सरकार द्वारा किये गए संशोधनों के आलोक में झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में तत्संबंधी संशोधन करने हेतु झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में पुर:स्थापित करने पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई। 
  • झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 का प्रख्यापन की स्वीकृति दी गई। 
  • झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 की स्वीकृति दी गई।