झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण निर्णय | 02 Sep 2022

चर्चा में क्यों?

1 सितंबर, 2022 को झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड राज्य अंगुलांग सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्तों) नियमावली-2022 के गठन करने की स्वीकृति सहित कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु 

  • मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड पंचायत सचिव (नियुक्ति, सेवा-शर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली (संशोधित), 2014 को शिथिल करते हुए ग्राम रक्षादल के दलपतियों को पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लक्षित जन-वितरण प्रणाली के तहत राज्य के सभी 24 ज़िलों में फोर्टीफाइड चावल (Fortified Rice) वितरण करने हेतु ‘Rice Fortification Scheme’ लागू करने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड राज्य के गठन (बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000) के पश्चात् झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा में अवस्थित चांडिल लघु जलविद्युत परियोजना (ज़िला-सरायकेला-खरसावाँ) एवं तेनु बोकारो लघु जलविद्युत परियोजना (ज़िला-बोकारो) को As is where is के आधार पर ज्रेडा द्वारा पी.पी.पी. मोड पर संचालन करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • ‘मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना’ के तहत प्रभावित सुपात्र व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु विभागीय स्तर से चिकित्सा सहायता अनुदान की राशि 00 लाख रुपए को बढ़ाकर 10.00 लाख रुपए करने एवं पूर्व से स्वीकृत असाध्य रोगों की सूची में अन्य असाध्य रोगों को सूचीबद्ध करने की स्वीकृति दी गई।
  • विश्व बैंक संपोषित ‘झारखंड पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट’ के अंतर्गत झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड एवं झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के लिये स्वीकृत राशि को रिस्ट्रक्चर करने की स्वीकृति दी गई।
  • मोटरयान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन और कार्य) नियम, 2021 के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई।
  • केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 में किये गए संशोधनों के आलोक में झारखंड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 में प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित झारखंड माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2022 के झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में पुर:स्थापन पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
  • भारत सरकार की योजना Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) हेतु पी.एफ.सी. से स्वीकृति के उपरांत29 करोड़ रुपए की संशोधित प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इस योजना के तहत पी.एफ.सी., राज्य सरकार एवं झारखंड बिजली वितरण निगम लि. के बीच त्रिपक्षीय करारनामा हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति दी गई।
  • स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत पारामेडिकल कर्मियों (यथा-परिचारिका ग्रेड ‘ए’, ए.एन.एम., फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रावैधिक, एक्स-रे तकनीशियन) की नियुक्ति नियमावली, 2018 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की स्वीकृति एवं सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
  • रिम्स, रांची अंतर्गत चतुर्थ वर्गीय पदों पर बाह्यस्रोतीय माध्यम से सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।