इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस एसएन शुक्ला पर चलेगा अभियोग | 27 Nov 2021

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के एक मामले में भ्रष्टाचार व षडयंत्र के आरोपित  लखनऊ पीठ के पूर्व न्यायमूर्ति एसएन शुक्ला के खिलाफ अभियोग चलाने की मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु 

  • यह मामला लखनऊ में कानपुर रोड स्थित प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से जुड़ा है। 2017 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने प्रसाद इंस्टीट्यूट समेत देश के 46 मेडिकल कॉलेजों में मानक पूरे न करने पर नए प्रवेशों पर रोक लगा दी थी।
  • जाँच एजेंसी की प्राथमिकी के अनुसार, 24 अगस्त, 2017 को उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष एक और याचिका दायर की गई थी। याचिका पर 25 अगस्त, 2017 को न्यायमूर्ति शुक्ला की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की गई और उसी दिन संस्था के पक्ष में आदेश पारित किया गया। इसी मामले में न्यायमूर्ति शुक्ला पर भ्रष्टाचार का आरोप है।
  • सीबीआई ने इस साल 16 अप्रैल को सेवानिवृत्त न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत मुकदमा चलाने के लिये उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी थी।
  • सीबीआई ने न्यायमूर्ति शुक्ला के अलावा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आईएम कुद्दूसी, प्रसाद शिक्षा न्यास के भगवान प्रसाद यादव और पलाश यादव, स्वयं ट्रस्ट और निजी व्यक्तियों भावना पांडे और सुधीर गिरि को भी FIR में नामजद किया था। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आपराधिक साज़िश) की धारा 120 बी और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत आरोप लगाए गए हैं।