मुख्यमंत्री ने विज्ञापन अनुमति व नगर निकायों के विज्ञापन स्थलों की ई-नीलामी हेतु लॉन्च किया एक पोर्टल | 12 Oct 2022

चर्चा में क्यों?

11 अक्टूबर, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने व्यापारियों व नागरिकों को एक और सुविधा प्रदान करते हुए हरियाणा म्युनिसिपल विज्ञापन उपनियम-2022 के तहत विज्ञापन अनुमति तथा नगर निकायों के विज्ञापन स्थलों की ई-नीलामी के लिये एक पोर्टल लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

  • इस पोर्टल के लॉन्च होने से सभी नगर निकायों में विज्ञापन अधिकारों के आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
  • मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पोर्टल के लॉन्च होने से शहरी स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से पारदर्शी तरीके से सरकारी भवनों व प्राइवेट भवनों पर विज्ञापन लगाने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।
  • उन्होंने बताया कि सभी नगर निकायों को कलेक्टर रेट का 2 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। सरकारी स्थलों का ई-ऑक्शन किया जाएगा। इसका न्यूनतम रेट 4 प्रतिशत होगा, जिसमें से 40 प्रतिशत एमसी को और 60 प्रतिशत भवन मालिक को मिलेगा।
  • राज्य में सभी नगर निकाय, सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम, प्राधिकरण अब विज्ञापन हेतु ई-नीलामी के लिये अपनी संपत्तियों को पोर्टल पर सूचीबद्ध कर सकते हैं। निजी संपत्ति मालिक भी ई-नीलामी के माध्यम से विज्ञापन अनुमति देने के लिये इस पोर्टल पर अपनी संपत्ति/संपत्तियों को सूचीबद्ध करने का विकल्प चुन सकते हैं।
  • नगर निकायों की भूमिका केवल इस पोर्टल पर आवेदनों को संसाधित करने और संपत्तियों को सूचीबद्ध करने, आरक्षित मूल्य भरने तथा नीलामी की तिथि निर्धारित करने की होगी। इसके बाद पोर्टल पर स्वत: ही नीलामी आयोजित होगी और उच्चतम बोली लगाने वाले का चयन होगा।
  • इसके अलावा, सभी विज्ञापन अनुमतियाँ, अनुबंध, भुगतान, प्रतिभूतियों का प्रबंधन इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। इससे मज़बूत राजस्व संग्रहण और अनुबंध प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
  • मुख्यमंत्री ने बताया कि एक बार पोर्टल पर पंजीकृत विज्ञापन संस्थाएं (व्यवसाय/व्यक्ति) राज्य में नगर निकायों में सभी सूचीबद्ध विज्ञापन संपत्तियों की ई-नीलामी में भाग ले सकती हैं।
  • यह पोर्टल न केवल विज्ञापन अधिकार प्रदान करने में पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि नगर निकायों और अन्य सरकारी संस्थाओं की विज्ञापन के माध्यम से राजस्व में भी वृद्धि करेगा।