दूरसंचार की सुगमता एवं विस्तार दिशा-निर्देश 2023 का अनुमोदन | 02 Aug 2023

चर्चा में क्यों? 

1 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद की बैठक में भारत सरकार द्वारा जारी राईट ऑफ वे नियम, 2022 तथा भारतीय तार (अवसंरचना सुरक्षा) नियम, 2022 के साथ संरेखण करते हुए तैयार की गई ‘मध्य प्रदेश में दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति 2023’ एवं ‘मध्य प्रदेश में दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु दिशा-निर्देश 2023’ का मंत्रि-परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।  

प्रमुख बिंदु 

  • उक्त नीति लागू किये जाने से मध्य प्रदेश में दूरसंचार अवसरंचना (4G/5G) का शीघ्रता और सुगमता से विस्तार होगा तथा राज्य शासन की आय में वृद्धि होगी। 
  • प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं एवं अधोसंरचना के सुनियोजित विकास एवं विस्तार को सुनिश्चित करने के लिये ‘मध्य प्रदेश में दूरसंचार सेवा, इंटरनेट सेवा, अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वायस एवं डाटा पहुँच सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिये अधोसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने के लिये नीति एवं दिशा-निर्देश 2019’ वर्तमान में लागू है।  
  • इस नीति की वैधता अवधि दिसंबर, 2023 तक है। वर्तमान में देश के अंदर 5G दूरसंचार की सुविधाएँ भी रोल-आउट कर दी गई है।  
  • भारत सरकार, संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग द्वारा दिनांक 17 अगस्त, 2022 को भारतीय तारमार्ग के अधिकार (ROW) (संशोधन) नियम, 2022 जारी किये गए हैं, जिसमें 5G रोल-आउट से संबंधित दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना एवं बुनियादी ढाँचे को और अधिक मज़बूती प्रदान करने के लिये विशिष्ट प्रावधान किये गए हैं।  
  • दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा 3 जनवरी, 2023 को भारतीय तार (अवसंरचना सुरक्षा) नियम, 2022 जारी किये गए हैं। इन नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति पर स्थापित मौजूदा दूरसंचार अवसंरचना स्थल पर कोई व्यक्ति/एजेंसी खुदाई या खनन का कार्य करता है तो सामान्य, पोर्टल के माध्यम से संबंधित अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करेगा। इससे दूरसंचार अवसंरचना को अवांछित क्षति से बचाया जा सकेगा।