डीएनबी पाठ्यक्रमों में सेवारत डॉक्टरों के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण | 12 Nov 2021

चर्चा में क्यों?

11 नवंबर, 2021 को हरियाणा राज्य सरकार ने ‘इन-सर्विस’ डॉक्टरों को राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) से मान्यता प्राप्त सिविल अस्पतालों में पोस्ट एमबीबीएस डीएनबी, पोस्ट डिप्लोमा डीएनबी और पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये राज्य कोटे में 50 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के संबंध में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिये इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये अधिसूचना जारी की है।

प्रमुख बिंदु 

  • हालांकि, ‘इन-सर्विस डॉक्टरों’ को राज्य कोटे के तहत इन पाठ्यक्रमों के लिये आवेदन करने के लिये तीन साल के लिये वंचित कर दिया जाएगा, यदि वे एनबीई द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि से तीन दिन पहले पाठ्यक्रम छोड़ देते हैं (संस्थान में शामिल हो गए हैं)। 
  • अधिसूचना के अनुसार, पोस्ट एमबीबीएस डीएनबी, पोस्ट डिप्लोमा डीएनबी और पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा पाठ्यक्रम वर्तमान में पंचकुला, फरीदाबाद, अंबाला शहर, हिसार, बहादुरगढ़, रेवाड़ी, अंबाला कैंट, पानीपत और रोहतक में नौ एनबीई मान्यता प्राप्त सिविल अस्पतालों में चल रहे हैं।
  • इससे पहले, राज्य में डीएनबी पाठ्सक्रमों में सभी सीटें एनईईटी पीजी की अखिल भारतीय मेरिट श्रेणी के माध्यम से भरी जाती थीं। राज्य में विशेषज्ञों की कमी को पूरा करने के लिये सिविल अस्पतालों में डीएनबी पाठ्यक्रम शुरू किये गए हैं।
  • ज्ञातव्य है कि डीएनबी, एक 3 साल का कोर्स एमडी/एमएस कोर्स का विकल्प है जो सिविल/निजी अस्पतालों द्वारा डॉक्टरों को उनकी एमबीबीएस डिग्री के बाद विशेषज्ञता प्रदान करने के लिये पेश किया जाता है। DNB डिग्री NBE द्वारा प्रदान की जाती है जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। 
  • स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, एनबीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 50 प्रतिशत राज्य कोटा सीटों के तहत पोस्ट एमबीबीएस डीएनबी, पोस्ट डिप्लोमा डीएनबी और पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल ‘इन-सर्विस डॉक्टरों’ पर लागू होगा।