‘न्याय जनता के द्वार अभियान’ | 18 Sep 2021

चर्चा में क्यों?

17 सितंबर, 2021 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदेश भर में ‘न्याय जनता के द्वार अभियान’ प्रारंभ किया गया।

प्रमुख बिंदु

  • अभियान की शुरुआत करते हुए दो लीगल एड क्लिनिक बसों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट परिसर बिलासपुर से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा सहित हाईकोर्ट के सभी जजों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें राज्य के दूरस्थ अंचलों में पहुँचकर लोगों को न्याय के लिये जागरूक करेंगी।
  • हाईकोर्ट परिसर के अलावा प्रत्येक ज़िले में भी एक-एक लीगल एड क्लिनिक बस विशेष टीम के साथ रवाना की गई है। यह टीम कम-से-कम 100 गाँवों में जाकर न्याय के लिये लोगों को जागरूक करने का कार्य करेगी।
  • इस अवसर पर जस्टिस मिश्रा ने बताया कि भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य गाँव-गाँव में न्याय के प्रति लोगों में जागरूकता लाना और अपने अधिकारों के प्रति उन्हें सचेत करना है। 
  • इसके तहत हाट बाज़ार जैसे विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर शॉर्ट फिल्म के माध्यम से अशिक्षित लोगों को न्याय और विधिक क्षेत्र के बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सकें और न्याय पाने के लिये स्वयं न्यायालयों में जाएँ। 
  • 100 से अधिक शिविरों के दौरान विशेष रूप से उन सभी महत्त्वपूर्ण कानूनों के बारे में जानकारी दी जाएगी जो स्वस्थ समाज के लिये आवश्यक हैं। इनमें गुड टच बैड टच, छात्रावासों में रहने वाले बच्चों के अधिकार, खेलों में भाग लेने की प्रेरणा, साइबर अपराध के प्रति सचेत करना, साइबर कानून के प्रति जागरूक रहना शामिल हैं।
  • साथ ही ड्रिंक एंड ड्राइव के कानून, भ्रूण परीक्षण पर प्रतिबंध संबंधी कानून, पॉक्सो एक्ट की गंभीरता, कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार और समान वेतन का अधिकार जैसे अनेक विषयों की जानकारी दी जाएगी।
  • इसके अलावा राज्य में विधिक सहायता और आपसी समझौते से परिवादों के निराकरण के लिये लगाई जाने वाली लोक अदालतों की जानकारी भी दी जाएगी और विवादों के निपटारे के लिये लोक अदालत शिविरों का लाभ उठाने की अपील की जाएगी। 
  • ग्राम स्तर पर ‘हमार अंगना योजना’ के अंतर्गत घरेलू हिंसा से जुड़े कानून की जानकारी दी जाएगी। ‘कर्त्तव्य अभियान’ के तहत संविधान के अनुच्छेद 51 को लेकर जागरूक किया जाएगा। 
  • एमएससीटी के मामले, मोटर ह्वीकल एक्ट के नए अधिनियम, कोरोना वायरस से बचाव के लिये वरिष्ठ नागरिक और माता-पिता के अधिकार, धारा 125 सीआरपीसी के प्रावधान, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, स्थायी लोक अदालत की उपयोगिता तथा नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में जानकारी दी जाएगी। नालसा के यूट्यूब चैनल के द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिये भी जागरूक किया जाएगा।