मध्य प्रदेश में पेंशनरों की महँगाई राहत की दर में वृद्धि | 15 Dec 2021

चर्चा में क्यों?

  • 14 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के पेंशनरों की महँगाई राहत की दर में वृद्धि का आदेश जारी किया। यह नई व्यवस्था 1 अक्टूबर, 2021 से लागू मानी जायेगी।

प्रमुख बिंदु

  • मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने राज्य शासन के पेंशनरों की महँगाई राहत 10 प्रतिशत तक बढ़ा दी है। जिन्हें छठा वेतनमान के तहत पेंशन मिल रही थी, उनकी महँगाई राहत 10 प्रतिशत बढ़कर 164 प्रतिशत हो गई है। इसी तरह जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान के तहत मिल रही थी, उनकी महँगाई राहत 5 प्रतिशत बढ़कर 17 प्रतिशत हो जाएगी।
  • यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महँगाई राहत की पात्रता नहीं होगी, परंतु यदि पति/पत्नी की मृत्यु के समय वह सेवा में है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महँगाई राहत की पात्रता होगी।
  • 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महँगाई राहत देय होगी।
  • उपरोक्त महँगाई राहत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी।
  • सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकार किये गए अनुकंपा भत्ता पर भी इस महँगाई राहत की पात्रता होगी।
  • ऐसे पेंशनर्स, जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत कराया है, उन्हें महँगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।
  • यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होगें, जिन्होंने उपक्रमों, स्वशासी संस्थाओं, मंडलों/निगमों आदि में सिविलियन पर एकमुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के अंतर्गत पेंशन के एक-तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं।