पेपर 2

मौलिक अधिकार (भाग- 1) | 21 May 2021 | शासन व्यवस्था

परिचय 

मौलिक अधिकारों के बारे में:

मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ:

मौलिक अधिकार (नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त अधिकार) (शत्रु देश के लोगों को छोड़कर)

केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है

  • कानून के समक्ष समता।
  • अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण।
  • प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
  • प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार।
  • कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण।
  • बलात् श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध।
  • कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध।
  • धर्म की अभिवृद्धि के लिये प्रयास करने की स्वतंत्रता।
  • धार्मिक कार्यों के  प्रबंधन की स्वतंत्रता।
  • किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट।
  • कुछ विशिष्ट संस्थानों में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता।
  • धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध।
  • लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता।
  • अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता के छह मौलिक अधिकारों का संरक्षण।
  • अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण।
  • शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार।

मौलिक अधिकार:

Rights

समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18):

स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22):