कफ सिरप में विषाक्त रसायन डायथिलीन ग्लाइकॉल | 07 Oct 2025
भोपाल स्थित खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने पाया कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप में 46.28% डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) था, जो 0.1% की अनुमेय सीमा से कहीं अधिक था। इस तथ्य के उजागर होने के पश्चात राज्य स्तर पर प्रतिबंध लगा दिये गए और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत देशव्यापी नियामक कार्रवाई शुरू कर दी गई।
- डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) एक रंगहीन (बिना रंग का), मीठा स्वाद वाला एक औद्योगिक रसायन है, जिसका उपयोग ज़्यादातर ब्रेक फ्लुइड और एंटीफ्रीज बनाने में किया जाता है।
- इसकी भौतिक बनावट सुरक्षित औषधीय यौगिकों से मिलती-जुलती होने के कारण, इसे दवा निर्माण में किफायती विलायक बनाकर दुरुपयोग किया जाता है।
- DEG के सेवन से पेट दर्द, उल्टी, गुर्दे का फेल होना एवं तंत्रिका तंत्र को नुकसान हो सकता है तथा अधिक मात्रा में यह घातक सिद्ध हो सकता है।
- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940: यह लाइसेंस और परमिट के माध्यम से भारत में औषधियों एवं सौंदर्य प्रसाधनों के आयात, निर्माण, बिक्री एवं वितरण को नियंत्रित करता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाज़ार में उपलब्ध औषधियाँ एवं सौंदर्य प्रसाधन सुरक्षित, प्रभावी हों और राष्ट्रीय मानकों को पूरा करें।
- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 इस अधिनियम का पूरक है, जो औषधियों को विभिन्न अनुसूचियों में वर्गीकृत करता है और उनके भंडारण, बिक्री, प्रस्तुति तथा नुस्खे के संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित करता है।
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