ELV पर ईंधन प्रतिबंध हटाया | 14 Jul 2025

स्रोत: द हिंदू

दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशानुसार, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल (ELV) 15 वर्ष से अधिक पुरानी पेट्रोल कारों और 10 वर्ष से अधिक पुरानी डीजल वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध वापस ले लिया है।

  • CAQM दिल्ली NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के मुद्दों के समन्वित कार्रवाई, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिये एक वैधानिक निकाय है।

ELV पर ईंधन प्रतिबंध के लिये कानूनी आदेश:

  • NGT आदेश (2015): NGT ने दिल्ली-NCR में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया तथा उनके पुनः पंजीकरण पर रोक लगा दी।
  • सर्वोच्च न्यायालय (SC) निर्णय (2018): MC मेहता बनाम भारत संघ, 2018 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने NGT के आदेशों को बरकरार रखा और गैर-अनुपालन वाहनों को जब्त करने की अनुमति दी।
  • मोटर वाहन अधिनियम, 1988: मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत, निजी वाहन का पंजीकरण 15 वर्षों के लिये वैध होता है, जिसके बाद नवीनीकरण कराना आवश्यक होता है।
  • केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989: पंजीकरण की अवधि समाप्त हो जाने पर वाहन सड़क पर उपयोग के लिये कानूनी रूप से अनुपयुक्त हो जाता है।
  • पर्यावरण संरक्षण (एंड ऑफ लाइफ व्हीकल) नियम, 2025: पंजीकरण समाप्ति के 180 दिनों के भीतर वाहनों को स्क्रैप करना अनिवार्य है।

भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति:

  • विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, वायु प्रदूषण भारत में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है, जो प्रतिवर्ष लगभग 1.67 मिलियन मृत्यु का कारण बनता है, तथा वैश्विक वायु स्थिति 2023 के अनुसार, देश भर में होने वाली सभी मृत्यु में से 17% के लिये ज़िम्मेदार है।
  • 2024 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट (IQAir) में भारत को पाँचवाँ सबसे प्रदूषित देश बताया गया है, जहाँ औसत PM2.5 स्तर 50.6 µg/m³ है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुरक्षित सीमा से दस गुना अधिक है। दिल्ली विश्व स्तर पर सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी बनी हुई है।

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