ऑपरेशन ‘वीड आउट’ | 06 Nov 2025
मुंबई हवाई अड्डे पर राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI)) द्वारा चलाए गए "ऑपरेशन वीड आउट" में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस- NDPS) एक्ट, 1985 के तहत बैंकॉक से तस्करी कर लाए गए उच्च श्रेणी के हाइड्रोपोनिक कैनबिस को ज़ब्त किया गया।
- हाइड्रोपोनिक कैनाबिस, मृदा के बजाय जल-आधारित, पोषक तत्त्वों से भरपूर विलयन में कैनाबिस के पौधे उगाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।
- "वीड आउट" नामक इस अभियान का उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाना है।
- राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI): यह भारत की सर्वोच्च तस्करी-रोधी एजेंसी है, जिसका गठन वर्ष 1957 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय के अधीन किया गया था।
- यह मादक द्रव्यों की तस्करी, वन्यजीव और पर्यावरण से जुड़ी तस्करी, सीमा शुल्क चोरी तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित धोखाधड़ी के खिलाफ कार्य करता है।
- DRI सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम (1959), NDPS अधिनियम (1985), COFEPOSA (1974), पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972, आदि जैसे 50 से अधिक संबंधित कानूनों को लागू करता है।
- इसके अलावा DRI "ऑपरेशन फायर ट्रेल" जैसे विशेष अभियानों का भी संचालन करता है, जिसका उद्देश्य चीनी पटाखों के अवैध आयात पर रोक लगाना है।
- NDPS अधिनियम, 1985: यह स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों से संबंधित कार्यों को नियंत्रित एवं विनियमित करने वाला भारत का प्रमुख कानून है।
- यह लाइसेंस के तहत चिकित्सा या वैज्ञानिक उद्देश्यों को छोड़कर, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों के उत्पादन, कब्जे, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण एवं उपभोग पर प्रतिबंध लगाता है।
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