सेबी और मंगोलियाई वित्तीय नियामक आयोग के बीच समझौता | 11 Apr 2022

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) और वित्तीय नियामक आयोग, मंगोलिया (FRC) के बीच एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

  • FRC मंगोलिया का एक (गैर-बैंक) वित्तीय बाज़ार नियामक है।
  • FRC, सेबी की तरह ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोगों के संगठन के बहुपक्षीय MoU (IOSCO MMoU) का सह-हस्ताक्षरकर्त्ता है।

समझौता ज्ञापन के विषय में:

  • प्रस्तावित द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन, प्रतिभूति कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिये सूचना साझाकरण ढाँचे को मज़बूत करने में योगदान देने के अलावा एक तकनीकी सहायता कार्यक्रम की स्थापना में भी मदद करेगा।
    • IOSCO MMoU के दायरे में तकनीकी सहायता का प्रावधान नहीं है।
  • तकनीकी सहायता कार्यक्रम से अधिकारियों को पूंजी बाज़ार, क्षमता निर्माण गतिविधियों और कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लाभ होगा।

IOSCO के विषय में:

  • स्थापना: अप्रैल, 1983
  • मुख्यालय: मेड्रिड, स्पेन
    • IOSCO एशिया प्रशांत हब मलेशिया के कुआलालंपुर में स्थित है।
  • परिचय:
    • यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया के प्रतिभूति नियामकों को एकीकृत करने के साथ ही दुनिया के 95% से अधिक प्रतिभूति बाज़ारों को कवर करता है और प्रतिभूति क्षेत्र के लिये वैश्विक मानक सेंटर है।
    • यह प्रतिभूति बाज़ारों की मज़बूती के लिये मानकों को स्थापित करने में G20 और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) के साथ मिलकर काम करता है।
  • उद्देश्य:
    • IOSCO उद्देश्यों और प्रतिभूति विनियमन के सिद्धांतों को FSB द्वारा सुदृढ़ वित्तीय प्रणालियों के प्रमुख मानकों के रूप में समर्थन दिया गया है।
    • IOSCO की प्रवर्तन भूमिका अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (IFRS) की व्याख्या करने तक विस्तृत है, जहाँ IOSCO सदस्य एजेंसियों द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाइयों का एक (गोपनीय) डेटाबेस रखता है।
      • IFRS एक लेखा मानक है जिसे अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड (IASB) द्वारा वित्तीय जानकारी प्रदान करने में पारदर्शिता बढ़ाने के लिये एक सामान्य लेखा भाषा प्रदान करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI):

  • परिचय:
    • सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय (एक गैर-संवैधानिक निकाय जिसे संसद द्वारा स्थापित किया गया) है।
    • सेबी का मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतिभूति बाज़ार को बढ़ावा देना एवं विनियमित करना है।
    • सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है तथा क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में हैं।
  • भूमिका:
    • सेबी के अस्तित्व में आने से पहले पूंजीगत मुद्दों का नियंत्रक (Controller of Capital Issues) नियामक प्राधिकरण था; इसे पूंजी मुद्दे (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के तहत अधिकार प्राप्त थे।
    • प्रारंभ में सेबी एक गैर-वैधानिक निकाय था जिसे किसी भी तरह की वैधानिक शक्ति नहीं  प्राप्त थी।
    • सेबी अधिनियम, 1992 के माध्यम से यह एक स्वायत्त निकाय बना तथा इसे वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गईं।

स्रोत: पी.आई.बी.