समुद्री प्रवासियों की वापसी के विरुद्ध इटली के न्यायालय का निर्णय | 13 Mar 2024

स्रोत: द हिंदू 

इटली के सर्वोच्च न्यायालय, कोर्ट ऑफ कैसेशन ने निर्णय किया कि बचाव किये गए समुद्री प्रवासियों को पुनः लीबिया भेजना विधि-विरुद्ध है।

  • न्यायालय का यह निर्णय नॉन-रिफाउलमेंट के सिद्धांत पर आधारित है जो लोगों को उन देशों में जबरन भेजने से निर्बंध करता है जहाँ उनके जीवन अथवा अधिकार के संबंध में खतरे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
    • इटली के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार लीबिया प्रवासियों के लिये असुरक्षित क्षेत्र है और उन्हें पुनः लीबिया भेजने की दशा में तटरक्षकों तथा मिलिशिया के द्वारा हिरासत केंद्रों में उनके साथ "अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार" का जोख़िम उत्पन्न हो सकता है।
  • इटली के सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय कि समुद्री प्रवासियों को पुनः लीबिया भेजना विधि-विरुद्ध है, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुच्छेद 98 के अनुरूप है।
    • यह अनुच्छेद शिपमास्टर को अपने जहाज़ अथवा लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए समुद्र में आपात अथवा संकटपूर्ण स्थिति में फँसे लोगों को सहायता प्रदान करने हेतु बाध्य करता है।

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