भविष्य निधि बचत से आवास निर्माण | 27 Jan 2017

सन्दर्भ

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) एक योजना शुरू करने पर विचार कर रही है| इस योजना के अंतर्गत ईपीएफओ के सदस्य सहकारी आवास समितियों का निर्माण कर सकते हैं और अपनी भविष्य निधि का प्रयोग कर आवासीय भूमि खरीद सकते हैं, आवास संबंधी निर्माण कार्य करा सकते हैं या फिर आवास ऋण का भुगतान कर सकते हैं|

वर्तमान प्रगति 

विदित हो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में श्रम मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है जिसमें यह कहा गया है कि सामूहिक आवासीय योजना के लिये क़ानूनी प्रावधान बनाया जाए ताकि कर्मचारी भविष्य निधि में 10 या इससे अधिक कर्मचारियों की एक सहकारी समिति के गठन की अनुमति दी जा सके और कर्मचारी, आवास निर्माण से संबंधित कार्यों के लिये एकमुश्त ही अपनी भविष्य निधि की निकासी कर सकें|

आवश्यक शर्तें

आवास से संबंधित उपभोग के लिये भविष्य निधि योजना के बचत का इस्तेमाल केवल वही कर्मचारी कर सकतें हैं जो कम से कम तीन साल से भविष्य निधि संगठन के सदस्य हैं, यहाँ तक कि बचत निधि से आवास ऋण की मासिक क़िस्त के भुगतान की सुविधा भी इन्हीं सदस्यों को दी जाएगी| ज्ञात हो कि वर्तमान समय में भविष्य निधि बचत का उपयोग ज़मीन खरीदने या घर बनवाने के लिये किया जाना एक दुष्कर कार्य है|

निष्कर्ष

वर्तमान प्रावधानों के अनुसार एक कर्मचारी जिसने कि अपने कार्यकाल के पाँच वर्ष पूरे कर लिये हैं, भूमि की खरीद के लिये या घर के निर्माण के लिये भविष्य निधि बचत का उपयोग कर सकता है वह भी एक सीमित मात्रा में| अतः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का यह प्रयास निश्चित ही सराहनीय है|