सीतानदी-उदंती टाइगर रिज़र्व | 27 Feb 2021

चर्चा में क्यों?

सीतानदी उदंती टाइगर रिज़र्व (Sitanadi Udanti Tiger Reserve) के कोर एरिया (Core Areas) में स्थित गाँवों में रहने वाले हज़ारों आदिवासी अपने सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों (Community Forest Resource Rights) को मान्यता प्रदान करने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

  • अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 [Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act, 2006 (FRA)] के तहत सामुदायिक वन संसाधन (Community Forest Resource-CFR) अधिकार प्रदान किये जाते हैं।
  • टाइगर रिज़र्व का गठन एक कोर/बफर रणनीति के आधार पर किया जाता है। कोर एरिया को एक राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य की कानूनी स्थिति प्राप्त होती है, जबकि बफर या परिधीय क्षेत्र में वन और गैर-वन भूमि शामिल होती है जिसे  बहु-उपयोगी क्षेत्र के रूप में व्यवस्थित किया जाता है।

प्रमुख बिंदु:

वन अधिकार अधिनियम  (FRA) के प्रावधान:

  • FRA के बारे में:
    • वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 (Forest Rights Act -FRA, 2006) वनों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति (FDST) और अन्य परंपरागत वन निवासियों (OTFD) के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है जो कि वर्षों से वन क्षेत्र में निवास कर रहे हैं।
    • यह FDST और OTFD की आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वनों के संरक्षण हेतु शासन व्यवस्था को मज़बूत करता है।
    • ग्राम सभा व्यक्तिगत वन अधिकारों ( Individual Forest Rights- IFR) या सामुदायिक वन अधिकारों ( Community Forest Rights- CFR) की प्रकृति और सीमा के निर्धारण हेतु प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार प्रदान करती है जो  FDST और OTFD दोनों को दिया जा सकता है।
  • व्यक्तिगत अधिकार: इसमें स्वतः खेती और निवास का अधिकार शामिल है।
  • सामुदायिक अधिकार: इसमें चराई, मत्स्य पालन और वनों में जल निकायों तक पहुंँच, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (Particularly Vulnerable Tribal Groups- PVTGs) हेतु आवास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार स्थायी उपयोग आदि के लिये किसी भी सामुदायिक वन संसाधन का पुन: निर्माण या संरक्षण तथा उनका प्रबंधन करना शामिल है।
  • सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार: ये ग्राम की परंपरागत अथवा रूढ़िगत सीमाओं के भीतर अथवा चरवाहा समुदायों द्वारा ऋतुगत प्रयोग किये जाने वाले स्थलों परआदिवासियों तथा OTFDs के अधिकार हैं।
    • इनमें आरक्षित वन तथा आरक्षित क्षेत्र जैसे- अभयारण्य (Sanctuaries)  एवं राष्ट्रीय उद्यान (National Park) शामिल हैं ।

सीतानदी-उदंती टाइगर रिज़र्व:

  • स्थापना: 
    • सीतानदी-उदंती टाइगर रिज़र्व वर्ष 2008-09 में अस्तित्व में आया जिसमे दो अलग-अलग रिज़र्व (उदंती और सीतानदी वन्यजीव अभयारण्य) को एक साथ मिलाया गया। 
  • अवस्थिति: यह छत्तीसगढ़ के गरियाबंद ज़िले में स्थित है।
  • पारिस्थितिक विविधता: 
    • इसमें साल वन के साथ वनों में उगने वाली विभिन्न प्रकार की फसलें शामिल हैं।
    • एशियाई जंगली भैंस कोर एरिया में पाई जाने वाली प्रमुख लुप्तप्राय प्रजाति है।
    • बाघ के अलावा अन्य लुप्तप्राय और दुर्लभ प्रजातियों में भारतीय वुल्फ (Indian Wolf), तेंदुआ, स्लॉथ बीयर (Sloth Bear) और माउस हिरण (Mouse Deer) शामिल हैं।
  • नदियाँ:
    • सीतानदी नदी का उद्गम स्थल सीतानदी वन्यजीव अभयारण्य के मध्य से होता है।
    • उदंती नदी उदंती वन्यजीव अभयारण्य के एक बड़े हिस्से को कवर करती है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है।

छत्तीसगढ़ में अन्य टाइगर रिज़र्व:

  • अचानकमार टाइगर रिज़र्व
  • इंद्रावती टाइगर रिज़र्व।

National-Parks

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस