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सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करना महिलाओं का मौलिक अधिकार | 19 Jul 2018 | सामाजिक न्याय

संदर्भ

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं को केरल के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने और बगैर किसी भेदभाव के पुरुषों की तरह पूजा-अर्चना करने का संवैधानिक अधिकार है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पाँच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि यदि कोई कानून नहीं भी हो, तब भी मंदिर में पूजा-अर्चना करने के मामले में महिलाओं से भेदभाव नहीं किया जा सकता। मासिक धर्म के कारण प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने के लिये एक महिला को उसके अधिकार से वंचित करना अनुचित है|

प्रमुख बिंदु 

पृष्ठभूमि