OCI कार्डधारकों को राहत | 28 Dec 2019

प्रीलिम्स के लिये:

भारत के समुद्रपारीय नागरिक

मेन्स के लिये:

विदेशी निवासियों के विभिन्न दर्जे तथा उनसे संबंधित प्रावधान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत के समुद्रपारीय नागरिकों (Overseas Citizens of India-OCI) को OCI कार्ड के नवीनीकरण संबंधी प्रावधानों में कुछ छूट प्रदान की है।

मुख्य बिंदु:

  • केंद्रीय गृह मंत्रालय ने OCI कार्डधारकों से संबंधित उस प्रावधान में छूट प्रदान की है, जिसके तहत 50 वर्ष से अधिक तथा 20 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिये भी पासपोर्ट के नवीनीकरण के साथ OCI कार्ड का नवीनीकरण अनिवार्य कर दिया गया था।
  • गृह मंत्रालय के एक नए आदेश के अनुसार, एक OCI कार्डधारक को 20 वर्ष की आयु तक और 50 वर्ष की आयु के बाद पासपोर्ट जारी कराते समय प्रत्येक बार पंजीकरण कराना आवश्यक होता है, परंतु 21 और 50 की आयु दौरान एक नया पासपोर्ट जारी कराने के लिये हर बार OCI पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है।
  • 17 दिसंबर, 2019 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, OCI कार्डधारकों को कार्ड नवीनीकरण से छूट संबंधी यह सुविधा 30 जून, 2020 की अवधि तक दी जाएगी।
  • OCI कार्डधारकों को अपने पुराने और नए पासपोर्ट के साथ मौजूदा OCI कार्ड ले जाना होगा।

क्या थी समस्या?

  • बहुत से OCI कार्डधारक कार्ड नवीनीकरण से संबंधी इस प्रावधान के कारण भारत आने में असमर्थ थे।
  • वहीं बहुत से OCI कार्डधारकों को OCI कार्ड का पासपोर्ट के साथ नवीनीकरण नहीं होने के कारण विभिन्न हवाई अड्डों पर एयरलाइंस (Airlines) तथा आव्रजन प्राधिकारियों (Immigration Authorities) द्वारा रोक लिया जाता था।

भारत के समुद्रपारीय नागरिक:

(Overseas Citizens of India-OCI):

  • कोई भी व्यक्ति जो बांग्लादेश या पाकिस्तान (एवं भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन में घोषित किसी अन्य देश) का नागरिक नहीं है और न ही कभी रहा है, निम्नलिखित में से कोई शर्त पूरी करने पर OCI की श्रेणी में आता है। पूरी आयु व क्षमता का वह व्यक्ति जो अभी किसी अन्य देश का नागरिक है, किंतु-
    • संविधान लागू होने के समय या उसके बाद कभी भी भारत का नागरिक रह चुका है; अथवा
    • संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने की अर्हता रखता हो; अथवा
    • किसी ऐसे क्षेत्र से संबंधित हो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो; अथवा
    • यदि वह उपर्युक्त तीनों में से किसी वर्ग में शामिल किसी व्यक्ति का पुत्र/पुत्री या पोता/पोती या नाती/नातिन है।

OCI कार्डधारक का पंजीकरण रद्द करने हेतु शर्तें:

नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार, केंद्र सरकार किसी भी OCI कार्डधारक के पंजीकरण को निम्नलिखित आधार पर रद्द कर सकती है:

  • यदि OCI पंजीकरण में कोई धोखाधड़ी सामने आती है।
  • यदि पंजीकरण के पाँच साल के भीतर OCI कार्डधारक को दो साल या उससे अधिक समय के लिये कारावास की सज़ा सुनाई गई है।
  • यदि ऐसा करना भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिये आवश्यक हो।
  • हाल ही में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम, (Citizenship Amendment Act, 2019) में OCI कार्डधारक के पंजीकरण को रद्द करने के लिये एक और आधार जोड़ा गया है, जिसके तहत यदि OCI कार्डधारक अधिनियम के प्रावधानों या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य कानून का उल्लंघन करता है तो भी केंद्र के पास उस OCI कार्डधारक के पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार होगा।

OCI कार्डधारकों को मिलने वाली सुविधाएँ:

  • जीवनपर्यंत वीज़ा
  • कितनी भी लंबी यात्रा, पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं।
  • अनिवासी भारतीयों को मिलने वाली आर्थिक, वित्तीय, शैक्षिक, सुविधा तो उपलब्ध; किंतु कृषि, संपत्ति या बागान खरीदने की छूट नहीं।
  • ठहरने की किसी भी अवधि तक पुलिस प्राधिकारियों को रिपोर्ट करने से छूट।

स्रोत-द हिंदू