किसान योजना की पहली किस्त के लिये आधार अनिवार्य नहीं | 05 Feb 2019

चर्चा में क्यों?


लघु एवं सीमांत किसानों के लिये लागू प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान योजना) की 2,000 रुपए की पहली किस्त हासिल करने के लिये आधार अनिवार्य नहीं होगा लेकिन दूसरी और आगे की किस्तें पाने के लिये किसानों को अपनी पहचान सत्यापित करने के लिये आधार नंबर प्रस्तुत करना होगा।


प्रमुख बिंदु

  • उल्लेखनीय है कि कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में दो हेक्टेयर तक की ज़मीन के स्वामी, करीब 12 करोड़ लघु एवं सीमांत किसानों के लिये 6,000 रुपए प्रतिवर्ष की प्रत्यक्ष आय सहायता योजना की घोषणा की है।
  • केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से राज्य सरकारों को भेजे गए पत्र के मुताबिक, दिसंबर 2018 से मार्च 2019 की पहली किस्त के लिये किसान आधार के स्थान पर पहचान के वैकल्पिक दस्तावेज़ प्रस्तुत कर सकते हैं।
    इन वैकल्पिक दस्तावेज़ों में ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान-पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान-पत्र शामिल हैं।
  • राज्य सरकारों को लाभार्थी लघु एवं सीमांत किसानों का डेटाबेस बनाने के लिये कहा गया है। इसमें लाभार्थी का नाम, लिंग, उसका वर्ग, आधार संख्या, बैंक खाता संख्या और मोबाइल नंबर को शामिल किया जाएगा। 
    योजना के लिये ऐसे किसान परिवार योग्य माने जाएंगे जिसमें पति-पत्नी के अलावा 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चे हों और उनका कुल भूमि स्वामित्व दो हेक्टेयर से ज़्यादा न हो।
  • भू-स्वामित्व की गणना एक फरवरी 2019 से पहले तक मानी जाएगी। इस तिथि के बाद भू-स्वामित्व रिकॉ‌र्ड्स में हुए बदलाव मान्य नहीं होंगे।

UBI में योजना मददगार होगी 

  • सरकार के मुताबिक, प्रधानमंत्री किसान योजना एक अच्छी योजना है और यह कुछ वर्षों में यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) शुरू करने में मददगार हो सकती है।
  • सामान्य स्थिति में इस योजना को लैंड रिकॉर्ड का बेहतर डेटा रखने वाले राज्यों में लागू करने में भी कम-से-कम छह महीने लग सकते हैं।
  • केंद्र इस योजना पर काफी ज़ोर दे रहा है और इस वज़ह से संभव है कि प्रत्येक राज्य के कुछ ज़िलों में 31 मार्च से पहले किसानों को इसकी पहली किस्त ट्रांसफर कर दी जाए।

86 फीसदी किसानों के पास 2 एकड़ से कम ज़मीन


किसानों के पास उपलब्ध ज़मीन का आँकड़ा 2015-16 के एग्रीकल्चर सेंसस में है। उसके बाद से यह सर्वे नहीं किया गया। इससे पता चलता है कि 86.2 प्रतिशत किसानों के पास 2 एकड़ से कम ज़मीन है। ऐसे किसानों की सबसे अधिक संख्या (2.21 करोड़) उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद बिहार का नंबर आता है।


प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना

  • 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में छोटे और सीमांत किसानों को निश्चित आय सहायता उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना लॉन्च की है।
  • इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक भूमि की छोटी जोत वाले किसान परिवारों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
  • यह आय सहायता 2,000 रुपए प्रत्येक की तीन समान किस्तों में लाभान्वित किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित कर दी जाएगी।
  • इस कार्यक्रम का वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम से लगभग 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसान परिवारों के लाभान्वित होने की उम्मीद है।
  • यह कार्यक्रम 1 दिसंबर, 2018 से लागू किया गया है तथा 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिये पहली किस्त का इसी वर्ष के दौरान भुगतान कर दिया जाएगा। 

स्रोत : द हिंदू