विशाखापत्‍तनम और पारादीप बंदरगाह ट्रस्‍ट को सरकार की ओर से राहत | 26 May 2018

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने विशाखापत्तनम और पारादीप बंदरगाह ट्रस्ट को अग्रिम सरकारी ऋणों पर दंडस्वरूप ब्याज में माफी को मंज़ूरी दी है:

  • 31.03.2017 को विशाखापत्‍तनम बंदरगाह ट्रस्‍ट के संबंध में 250.89 करोड़ रुपए एवं पारादीप बंदरगाह ट्रस्ट के संबंध में 1076.59 करोड़ रुपए की राशि पर दंडस्‍वरूप ब्‍याज और माफी की मंज़ूरी की तारीख तक बढ़ती राशियों पर माफी।
  • दंडस्‍वरूप ब्‍याज में माफी की मंज़ूरी की तारीख से विशाखापत्‍तनम एवं पारादीप बंदरगाह ट्रस्‍ट को 0.25 प्रतिशत की दर से दंडात्‍मक ब्याज का भुगतान करना होगा।
  • विशाखापत्‍तनम बंदरगाह ट्रस्‍ट को वित्‍त वर्ष 2018-19 में माफी की मंज़ूरी की तारीख से 44.69 करोड़ रुपए के बकाया मूलधन और बकाया ब्‍याज का केवल एक किश्‍त में भुगतान, जबकि पारादीप बंदरगाह ट्रस्‍ट को 387.74 करोड़ रुपए के बकाया मूलधन की अदायगी एवं बकाया ब्‍याज की पुन: अदायगी 2018-19 व 2019-20 में दो किश्‍तों में पूरी करनी होगी।

विशाखापत्‍तनम बंदरगाह ट्रस्‍ट

  • विशाखापत्‍तनम बंदरगाह ट्रस्‍ट (Visakhapatnam Port Trust - VPT) ने लौह अयस्‍क निर्यात के लिये 100,000 डीडब्‍ल्‍यूटी के गहरे समुद्र में चलने वाले जहाजों को खड़ा करने हेतु ऋण लिया था।
  • ट्रस्ट ने बाहरी बंदरगाह परियोजना के निधियन के लिये 1970-71 से 1984-85 तक कुल 110.41 करोड़ रुपए का ऋण लिया। प्रत्‍येक ऋण का पाँच वर्ष में भुगतान किया जाना था।
  • ट्रस्‍ट ने 1978-79 तक विभिन्‍न ऋणों पर मोहलत की अवधि के लिये ब्‍याज का भुगतान भी किया। लेकिन बंदरगाह को राजस्‍व घाटा होने के कारण 1979-80 से 1989-90 की अवधि के दौरान ऋण की अदायगी नहीं की जा सकी।
  • 1990-91 से ट्रस्ट ने फिर से ऋण राशि (मूलधन और ब्‍याज दोनों) की अदायगी शुरू कर दी। 31 मार्च, 2017 तक विशाखापत्‍तनम बंदरगाह ट्रस्‍ट की कुल ऋण देनदारी 354.23 करोड़ रुपए पाई गई। लेकिन बंदरगाह इस ऋण देनदारी की अदायगी करने की स्थिति में नहीं है।
  • आपको बता दें कि इस कुल ऋण देनदारी में 44.69 करोड़ रुपए मूलधन, 58.65 करोड़ रुपए ब्‍याज और  250.89 करोड़ रुपए दंडात्‍मक ब्‍याज को शामिल किया गया है।
  • इस बकाया राशि के भुगतान के साथ-साथ ट्रस्ट को आगामी विभिन्‍न विकास परियोजनाओं और कर्मचारियों की 2018-19 तक पेंशन की देनदारियों के लिये भी तकरीबन 2671.79 करोड़ रुपए की आवश्‍यकता है।

पारादीप बंदरगाह ट्रस्‍ट 

  • पारादीप बंदरगाह ट्रस्‍ट (Paradip Port Trust- PPT) ने अपनी विभिन्‍न बुनियादी ढाँचागत परियोजनाओं के निधियन के लिये 1967 से 2002 के बीच 642.69 करोड़ रुपए का ऋण लिया था।
  • प्रत्‍येक ऋण का पाँच वर्ष की मोहलत अवधि के साथ बीस वा‍र्षिक किश्‍तों में भुगतान किया जाना था। लेकिन वर्ष 1987-88 तक पारादीप बंदरगाह ट्रस्‍ट घाटे की स्थिति में रहा।
  • अपर्याप्‍त पोतभार के कारण राजस्‍व खाते में भारी घाटा हुआ, जिसके परिणामस्‍वरूप पारादीप बंदरगाह ट्रस्‍ट निर्धारित समय-सीमा के अनुसार अपने ऋणों की अदायगी नहीं कर पाया। 
  • 31 मार्च, 2017 तक पारादीप बंदरगाह ट्रस्‍ट की कुल ऋण देनदारी 1743.69 करोड़ रुपए पाई गई, जिसका भुगतान करने की स्थिति में ट्रस्ट नहीं है। इस भुगतान की जाने वाली राशि के अंतर्गत 387.74 करोड़ रुपए मूलधन, 279.36 करोड़ रुपए ब्याज़ और 1076.59 करोड़ रुपए दंडात्‍मक ब्‍याज निहित है।   
  • इसके अलावा, भविष्‍य में बंदरगाह को आगामी विभिन्‍न विकास परियोजनाओं और कर्मचारियों की 2018-19 तक पेंशन की देनदारियों के लिये भी करीब 6,695 करोड़ रुपए की आवश्‍यकता है। 
  • दोनों बंदरगाहों की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया है ताकि दोनों बंदरगाहों के कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो और इनसे संबंधित योजनाओं को सुचारु रूप से क्रियान्वित करने की राह को प्रशस्त किया जा सके।