नई विंटेज वाहन नीति | 22 Jul 2021

प्रिलिम्स के लिये:

विंटेज वाहन

मेन्स के लिये:

नई विंटेज वाहन नीति और इसका महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है।

  • इसमें 50 वर्षो से अधिक पुराने विंटेज वाहनों के लिये कुछ विशेष प्रावधान हैं।

प्रमुख बिंदु:

विंटेज वाहनों की परिभाषा:

  • सभी दो और चार पहिया वाहन जो 50 वर्ष तथा उससे अधिक पुराने हैं एवं वर्तमान में अपने मूल रूप में हैं व जिनमें कोई महत्त्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है, उन्हें विंटेज मोटर वाहन के रूप में परिभाषित किया जाएगा।

विनियमन:

  • इन्हें नियमित और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये संचालित नहीं किया जाएगा तथा उन्हें एक विशेष पंजीकरण प्राप्त करना होगा।
  • इसके अलावा वाहन मालिक अपनी पुरानी कारों का किसी भी तरह से उपयोग कर सकते हैं जैसे कि प्रदर्शनी के रूप में या सवारी वाहन के लिये।
  • नए पंजीकरण नियमों के अनुसार जो वाहन पहले से पंजीकृत हैं, वे अपना मूल पंजीकरण चिह्न (Registration Mark) बरकरार रख सकते हैं, साथ ही नए पंजीकरण एक अद्वितीय विंटेज (VA) शृंखला के तहत होंगे।
    • पंजीकरण की जानकारी MORTH के परिवहन पोर्टल पर उपलब्ध होगी।
    • पंजीकरण प्रमाणपत्र 10 वर्षों के लिये वैध होगा, उसके बाद उसका नवीनीकरण कराना होगा।
  • विंटेज के रूप में पंजीकृत वाहनों की बिक्री और खरीद की अनुमति है; इसके लिये खरीदार तथा विक्रेता को अपने संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकरणों को सूचित करना होगा।
  • पुराने वाहनों को स्क्रैपेज पॉलिसी से बाहर रखा गया है। अगर कोई वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराना है तो 50 वर्ष की अवधि तक हर पाँच वर्ष में फिटनेस टेस्ट पास करके इसके उपयोग को जारी रखा जा सकता है।

महत्त्व:

  • विंटेज वाहन के लिये विभिन्न राज्यों में पंजीकरण की प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु वर्तमान में कोई नियम नहीं है।
  • नए नियम किसी भी नवीन पंजीकरण के लिये बाधा रहित प्रक्रिया प्रदान करेंगे।
  • इसका उद्देश्य भारत में पुराने वाहनों की विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस