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शासन कार्यों में अधिक भाषाओं के प्रयोग की आवश्यकता | 03 Sep 2020 | शासन व्यवस्था

प्रिलिम्स के लिये:

राजभाषा अधिनियम-1963, राजभाषा पर समिति, राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान, आठवीं सूची में शामिल भाषाएँ

मेन्स के लिये:

शासन कार्यों में अधिक भाषाओं को शामिल करने की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने शासन कार्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं को भी शामिल किये जाने की आवश्यकता बताई है। 

प्रमुख बिंदु:

जम्मू और कश्मीर में नवीन आधिकारिक भाषाएँ:

राजभाषा अधिनियम-1963:

राजभाषा पर समिति:

संवैधानिक प्रावधान:

संघ की भाषा:   

क्षेत्रीय भाषा:

न्यायपालिका की भाषा एवं विधि पाठ:

विशेष निर्देश: 

आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाएँ: 

भारत में भाषायी विविधता:

Linguistic-Map

आगे की राह:

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस