सत्यनिष्ठ समझौता | 27 Jan 2022

प्रिलिम्स के लिये:

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC), 'सत्यनिष्ठ समझौता', भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988।

मेन्स के लिये:

भ्रष्टाचार से निपटने के लिये उठाए गए कदम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने सरकारी निकायों में स्वतंत्र बाहरी निगरानीकर्त्ता (IEM) के नामांकन के मानदंड में संशोधन किया है।

  • यह संशोधन कुछ महीने बाद आया जब इसने 'सत्यनिष्ठ समझौता' खंड को अपनाने और लागू करने के लिये एक संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी की थी, जो सार्वजनिक खरीद में भ्रष्टाचार को रोकने के लिये है।

प्रमुख बिंदु

  • सत्यनिष्ठ समझौता:
    • 'सत्यनिष्ठ समझौता' संभावित विक्रेताओं / बोलीदाताओं और खरीदार के बीच एक समझौते की परिकल्पना करता है, जो दोनों पक्षों के व्यक्तियों और अधिकारियों को अनुबंध के किसी भी पहलू या चरण में किसी भी भ्रष्ट व्यवहार का सहारा नहीं लेने के लिये प्रतिबद्ध करता है।
    • खंड के किसी भी उल्लंघन में बोलीदाताओं की अयोग्यता और भविष्य के व्यापारिक सौदों से बहिष्करण शामिल है।
    • यह समझौता सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, इक्विटी और प्रतिस्पर्द्धात्मकता भी सुनिश्चित करता है
  • स्वतंत्र बाहरी निगरानीकर्त्ता:
    • IEM स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से दस्तावेज़ों की समीक्षा करते हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि पार्टियों ने समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन किया है या नहीं।
    • वे किसी भी अनुबंध से संबंधित शिकायतों की जाँच के बाद संबंधित अधिकारियों को सिफारिशें देते हैं।
    • यदि वे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत गंभीर अनियमितताएँ पाते हैं, तो संबंधित संगठन के मुख्य कार्यकारी को या सीधे ‘मुख्य सतर्कता अधिकारी’ (CVO) या फिर CVC को रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं।
  • IEM नियम संशोधन: IEM के रूप में सूचीबद्ध करने हेतु किन लोगों पर विचार किया जाएगा, उनकी सूची में संशोधन किया गया है। इसमें अब शामिल हैं:
    • अधिकारी जो भारत सरकार के तहत अतिरिक्त सचिव का पद धारण कर चुके हैं;
    • जो अनुसूची 'A' सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (CMD) थे।
    • सेवानिवृत्ति के समय केंद्र सरकार के अतिरिक्त सचिव के समकक्ष/उच्चतर व्यक्ति।
    • सेवानिवृत्ति के समय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों के CMDs/MDs और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEOs)।
    • सशस्त्र बलों के अधिकारी जो सेवानिवृत्ति के समय अतिरिक्त सचिव के समकक्ष या उससे अधिक वेतनमान पर थे।

केंद्रीय सतर्कता आयोग

  • केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) एक शीर्षस्‍थ सतर्कता संस्‍थान है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्‍त है तथा केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। साथ ही यह केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, उनके निष्‍पादन, समीक्षा एवं सुधार करने के संबंध में सलाह देता है। 
    • यह एक स्वतंत्र निकाय है, जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है।
  • सरकार द्वारा इसकी स्थापना वर्ष 1964 में के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।
  • वर्ष 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम (The Central Vigilance Commission Act) द्वारा आयोग के सांविधिक दर्जे की पुष्टि कर दी गई।

स्रोत: द हिंदू