महाराष्ट्र सरकार करेगी योग्य किसानों को ऋण छूट योजना में शामिल | 13 Aug 2018

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने योग्य किसानों को ऋण छूट पर एक सरकारी प्रस्ताव (GR) जारी किया। नागपुर में राज्य विधानमंडल के हाल ही में संपन्न मानसून सत्र में सरकार द्वारा इस निर्णय की घोषणा की गई थी।

प्रमुख बिंदु

  • कृषि ऋण छूट योजना के तहत कृषि क्षेत्र में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये अभी भी संघर्षरत, महाराष्ट्र सरकार ने व्यक्तिगत तौर पर योग्य किसानों के उत्कृष्ट ऋण को माफ़ करने का फैसला किया है। अब तक राज्य सरकार ने इस योजना पर 14,000 करोड़ रुपए खर्च किये हैं।
  • एक योग्य किसान की परिभाषा को बदलने से पहले सरकार ने एक किसान परिवार को एक इकाई के रूप में माना था और 1.50 लाख रुपए कृषि ऋण तक छूट दी गई थी। 
  • अब, एक उत्कृष्ट कृषि ऋण वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस योजना में शामिल किया जाएगा और 1.5 लाख रुपए तक सरकार द्वारा माफ कर दिया जाएगा। 
  • पूर्व में इस योजना के तहत एक किसान के पास 1.5 लाख रुपए से अधिक की बकाया ऋण राशि होने पर उसे राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली छूट का लाभ उठाने से पहले 1.5 लाख रुपए से अधिक राशि का भुगतान बैंक को करना पड़ता था। 
  • इससे पहले एक किसान परिवार को एक इकाई के रूप में देखा गया था और छूट संचयी ऋण पर थी।
  • संशोधित नियम के अनुसार, पूर्ववर्ती योजना के तहत यदि संचयी बकाया ऋण राशि 1.5 लाख रुपए से कम है और किसानों द्वारा बैंक को कुछ पैसे चुकाए गए हैं तो उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।
  • सरकारी प्रस्ताव में कहा गया है कि "उदाहरण के लिये, पहले ऋण छूट योजना के अनुसार, यदि किसी परिवार के पास 2 लाख रुपए की संचयी बकाया ऋण राशि थी और छूट का लाभ उठाने के लिये  50,000 रुपए पहले ही परिवार द्वारा चुकाया जा चुका हो, इसलिये राज्य 1.5 लाख रुपए का बोझ सहन करेगा; संशोधित मानदंडों के अनुसार, 50,000 रुपए परिवार को वापस करने होंगे क्योंकि परिवार में हर कोई ऋण छूट का हकदार है।"
  • इस वर्ष मार्च में सरकार ने कहा कि उसने बैंकों को 13,500 करोड़ रुपए के खराब कृषि ऋण के लिये भुगतान किया है, जिसने 35.32 लाख किसानों को लाभान्वित किया। सरकार इस योजना के तहत कम-से-कम 77 लाख किसानों को लाभ पहुँचाने की योजना बना रही है।