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बाल विवाह को रद्द करने का मामला कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा | 20 Jul 2018 | सामाजिक न्याय

चर्चा में क्यों?

भारत में बाल विवाह समाप्त करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए  महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (WCD) बाल विवाह को रद्द करने संबंधी कानून में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष पेश करने को तैयार है। वर्तमान में, भारत में 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति और 18 साल से कम उम्र की महिला के बीच विवाह को केवल अनुबंधित पक्षों (Contracting Parties) के निवेदन पर शून्यकरणीय (Voidable) घोषित किया जा सकता है।

प्रमुख बिंदु 

देश में बाल विवाह की स्थिति 

प्रस्तावित संशोधन और बाल विवाह से संबंधित मुद्दे 

निष्कर्ष