कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलिनरी हर्ब्स का पाँचवाँ सत्र | 23 Apr 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India- FSSAI) ने कोडेक्स एलेमेंट्रिस कमीशन (Codex Alimentarius Commission) के अंतर्गत स्थापित कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलिनरी हर्ब्स (Codex Committee on Spices and Culinary Herbs) के पाँचवें सत्र का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलिनरी हर्ब्स के विषय में:

  • स्थापना: इसका गठन वर्ष 2013 में किया गया था।
  • अधिकारिक सीमा:
    • यह कमेटी मसालों और कलिनरी हर्ब्स से संबंधित वैश्विक मानकों का विकास व इन्हें प्रचारित करती है ।
    • मानकों के विकास की प्रक्रिया में दोहराव से बचने के लिये अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ परामर्श करना आवश्यक है।
  • मेज़बान:
    • भारत मेज़बान देश है और इस समिति के सत्र के आयोजन के लिये मसाला बोर्ड  भारत (Spices Board India) ने सचिवालय के रूप में काम किया।
      • भारतीय मसालों के विकास और विश्वव्यापी प्रचार के लिये मसाला बोर्ड (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) प्रमुख संगठन है।

कोडेक्स एलेमेंट्रिस कमीशन:

  • कोडेक्स एलेमेंट्रिस कमीशन के विषय में:
    • यह आयोग वर्ष 1963 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organisation) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation) द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक अंतर-सरकारी निकाय है
      • इसकी बैठक FAO के मुख्यालय (रोम) में आयोजित होती है।
    • इसे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा और खाद्य व्यापार में उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिये स्थापित किया गया था।
    • इसका नियमित सत्र जिनेवा और रोम के बीच बारी-बारी से एक वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है।
  • सदस्य:
    • वर्तमान में इस कमीशन के कुल 189 (188 देश और यूरोपीय संघ) सदस्य हैं।
    • भारत इस कमीशन का सदस्य है।
  • खाद्य मानक:
    • कोडेक्स एलेमेंट्रिस अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों का एक संग्रह है जिसे CAC द्वारा अपनाया गया है।
    • कोडेक्स मानक सभी प्रमुख खाद्य पदार्थों (संसाधित, अर्द्ध-संसाधित और कच्चा) को कवर करते हैं।
      • इसके अलावा खाद्य उत्पाद के आगे के प्रसंस्करण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की सीमा भी कवर की जाती है।
    • कोडेक्स प्रावधानों में सूक्ष्मजीव विज्ञानी मानदंडों, कीटनाशक, दूषित पदार्थ, लेबलिंग तथा प्रस्तुति, नमूने एवं जोखिम विश्लेषण के तरीकों सहित भोजन की स्वच्छता व पोषण संबंधी गुणवत्ता का उल्लेख किया गया है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के विषय में:

  • स्थापना:
    • यह एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है जिसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (Food Safety and Standards Act), 2006 के अंतर्गत स्थापित किया गया।
    • इसका मुख्यालय दिल्ली में है।
  • प्रशासनिक मंत्रालय:
    • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
  • कार्य:
    • खाद्य सुरक्षा मानकों और दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिये नियमों का निर्धारण।
    • खाद्य व्यवसायों को खाद्य सुरक्षा लाइसेंस और प्रमाणन प्रदान करना।
    • खाद्य व्यवसायों में प्रयोगशालाओं के लिये प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों का निर्धारण करना।
    • नीतियों को तैयार करने में सरकार को सुझाव देना।
    • खाद्य उत्पादों में दूषित पदार्थों के विषय में डेटा एकत्र करना, उभरते जोखिमों को पहचानना और तेज़ी से बचाव प्रणाली की शुरुआत करना।
    • खाद्य सुरक्षा के विषय में देश भर में सूचना नेटवर्क बनाना।
    • खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देना।

स्रोत: पी.आई.बी.