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‘फेमा’ अधिनियम के संबंध में जारी अधिसूचना | 10 Nov 2017 | अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक अधिसूचना जारी कर विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का आदान-प्रदान अथवा उसे जारी करना) अधिनियम में अब तक किये गए 93 संशोधनों को एक ही अधिसूचना के अंतर्गत लाकर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को सरल बना दिया है।  विदित हो कि फेमा के मानदंडों को आसान बनाने से विदेशी निवेशकों के लिये देश में निवेश करना अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा।  

प्रमुख बिंदु

→  FEMA 20 : इसे भारतीय कंपनी में किये गए विदेशी निवेश अथवा पार्टनरशिप अथवा सीमित देयता भागीदारी के रुप में जाना जाता है।
→  FEMA 24 : किसी पार्टनरशिप फर्म में हुए निवेश को  FEMA 24 कहा जाता है।

फेमा क्या है?

→ विदेशी व्यापार तथा भुगतानों को आसान बनाना 
→ विदेशी मुद्रा बाजार का अनुरक्षण और संवर्धन करना।