आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना अवधि में वृद्धि | 05 Apr 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार द्वारा 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (Emergency Credit Line Guarantee Scheme- ECLGS) की अवधि को 30 जून, 2021 तक बढ़ा दिया गया है तथा इसके दायरे को आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया है।

  • ECLGS को वर्ष 2020 में कोविड-19 संकट के समय आत्मनिर्भर पैकेज ( Atmanirbhar package) के तहत जारी किया गया था।
    • इसका उद्देश्य राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के कारण अपनी परिचालन देनदारियों को पूरा करने हेतु संघर्ष कर रहे छोटे व्यवसायों को सहायता/समर्थन प्रदान करना था।

प्रमुख बिंदु:

  • ECLGS 1.0:

    • 29 फरवरी, 2020 तक व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु MSMEs, व्यावसायिक उद्यमों, MUDRA उधारकर्त्ताओं और व्यक्तिगत ऋणों पर उनके क्रेडिट की 20% सीमा तक पूर्णत: गारंटी और संपार्श्विक मुक्त अतिरिक्त क्रेडिट प्रदान करना।
    • 25 करोड़ रुपए तक के बकाया और 100 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली MSMEs इसके लिये पात्र हैं।
      • हालांँकि नवंबर 2020 में ECLGS 2.0 में संशोधन के बाद टर्नओवर कैप को हटा दिया गया था
  • ECLGS 2.0:

    • यह संशोधित संस्करण कामथ समिति (Kamath Committee) द्वारा चिह्नित 26 तनावग्रस्त क्षेत्रों के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी ध्यान केंद्रित करता है, मुख्यतः जिनका बकाया 29 फरवरी, 2020 तक 50 करोड़ रुपए से अधिक और 500 करोड़ रुपए तक है।
    • SMAs अथवा ‘स्पेशल मेंशन अकाउंट’ का आशय ऐसे तनावग्रस्त खातों से है, जिनमें ऋण लेने वाला व्यक्ति ऋण चुकाने में सक्षम नहीं होता है।
      • जबकि SMA-0 ऐसे खाते हैं जिनमें आंशिक रूप से या 1-30 दिनों तक पूर्ण अतिदेय की स्थिति होती है। SMA-1 और SMA-2 खातों में क्रमशः 31-60 दिनों और 61-90 दिनों हेतु भुगतान अतिदेय होता है।
    • संशोधित योजना में पुनर्भुगतान की अवधि को पांँच वर्ष कर दिया गया है, जबकि ECLGS 1.0 में यह अवधि 4 वर्ष थी।
  • ECLGS 3.0:

    • ECLGS 3.0 में 29 फरवरी, 2020 तक सभी ऋण देने वाली संस्थाओं के कुल बकाया ऋण के 40 प्रतिशत तक का विस्तार शामिल है।
    • ECLGS 3.0 के तहत दिये जाने वाले ऋणों की अवधि 6 वर्ष होगी, जिसमें 2 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल होगी।
    • यह आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन, अवकाश तथा खेल क्षेत्रों के व्यावसायिक उद्यमों को कवर करता है। लेकिन;
      • यह सुविधा केवल उन उद्यमों हेतु है, जिनका कुल ऋण 29 फरवरी, 2020 तक 500 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो और विलंबित ऋण, यदि कोई हो तो इसकी मियाद 29 फरवरी, 2020 को 60 दिन या इससे कम हो।
  • नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (National Credit Guarantee Trustee Company- NCGTC) द्वारा ECLGS योजना के तहत गारंटी प्रदान की जाती है।

नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी:

  • नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 28 मार्च, 2014 को 10 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी के साथ भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में की गई थी।
  • इस कंपनी के गठन का प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न क्रेडिट गारंटी फंडों के लिये एक सामान्य ट्रस्टी कंपनी के रूप में कार्य करना है।
    • ऋण गारंटी कार्यक्रम उधारदाताओं के उधार जोखिम को साझा करने के लिये डिज़ाइन किये जाते हैं और इसके बदले संभावित उधारकर्त्ताओं को वित्त तक पहुँच की सुविधा प्रदान की जाती है।

स्रोत: पी.आई.बी.