एवरग्रीनिंग लोन | 01 Jun 2023

प्रिलिम्स के लिये:

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), तनावग्रस्त ऋण, पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG)  मानदंड, संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ARC)

मेन्स के लिये:

एवरग्रीनिंग लोन, एवरग्रीनिंग लोन के लिये उपयोगी दृष्टिकोण

चर्चा में क्यों : 

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर ने हाल ही में बैंक बोर्डों को संबोधित किया तथा बैंकों द्वारा अति-आक्रामक विकास रणनीतियों को अपनाने और एवरग्रीनिंग लोन में संलग्न होने के बारे में चिंता व्यक्त की।

एवरग्रीनिंग लोन: 

  • परिचय:  
    • एवरग्रीनिंग लोन, ज़ोंबी ऋण का एक रूप है, यह एक उधारकर्त्ता, जो वर्तमान में प्राप्त ऋणों को चुकाने में असमर्थ है, को नए या अतिरिक्त ऋण देने का एक तरीका है, जिससे गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) या बैड लोन्स की वास्तविक स्थिति को छुपाया जाता है।
  • एवरग्रीनिंग लोन के लिये प्रयुक्त दृष्टिकोण:
    •  NPAs के रूप में वर्गीकृत करने से बचने के लिये दो उधारदाताओं के बीच ऋण या ऋण उपकरणों को बेचना और खरीदना
    • अच्छे कर्ज़दारों के डिफॉल्ट को छिपाने के लिये तनावग्रस्त कर्ज़दारों के साथ संरचित सौदे करने पर सहमति व्यक्त करना।
    • उधारकर्त्ताओं के पुनर्भुगतान दायित्वों को समायोजित करने के लिये आंतरिक या कार्यालयी खातों का उपयोग करना।
    • तनावग्रस्त उधारकर्त्ताओं या संबंधित संस्थाओं को पहले के ऋणों के भुगतान की तारीख के आस-पास नए ऋणों का नवीनीकरण या वितरण करना।
  • प्रभाव:  
    • एवरग्रीनिंग लोन बैंकों की परिसंपत्ति की गुणवत्ता और लाभप्रदता की गलत धारणा बना सकते हैं और दबावयुक्त परिसंपत्तियों की पहचान और उनके समाधान में देरी कर सकते हैं।
    • यह ऋण अनुशासन के साथ उधारकर्त्ताओं के बीच नैतिक जोखिम को भी कम कर सकता है तथा जमाकर्त्ताओं, निवेशकों और नियामकों के विश्वास को समाप्त कर सकता है।

गैर-निष्पादित परिसंपत्ति: 

  • NPA उन ऋणों या अग्रिमों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है जो डिफाल्ट रूप से हैं या मूलधन या ब्याज के निर्धारित भुगतान पर बकाया हैं।
  • बैंकों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को उस अवधि के आधार पर निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिये परिसंपत्ति गैर-निष्पादित रही है और देय राशि की वसूली होनी है:
    • सब-स्टैंडर्ड एसेट्स: यह कोई एसेट्स 12 महीने या उससे कम समय तक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति रहता है, वह सब-स्टैंडर्ड एसेट्स कहलाता है।
    • डाउटफुल एसेट्स: यह एक ऐसी परिसंपत्ति है जो 12 महीनों से अधिक समय तक गैर-निष्पादित है
    • लॉस एसेट्स: ऐसी परिसंपत्तियाँ जो संग्रहणीय नहीं हैं और जहाँ वसूली की बहुत कम या कोई उम्मीद नहीं है तथा जिसे पूरी तरह से बट्टे खाते में डालने की आवश्यकता है।
  • लोन राइट-ऑफ बनाम एवरग्रीनिंग:  
    • ऋणों के पर्याप्त प्रावधान करने के बाद बैंकों की बैलेंस शीट से सभी बैड लोन को हटाने की एक प्रक्रिया को लोन राइट-ऑफ कहा जाता है। लोन राइट-ऑफ का मतलब यह नहीं है कि कर्ज़दार अपने पुनर्भुगतान दायित्वों से मुक्त हो गया है या बैंक ने वसूली करना बंद कर दिया हैं। बैंकों की बैलेंस शीट को अच्छा दिखाने और सही वित्तीय स्थिति को दर्शाने के लिये लोन राइट-ऑफ किया जाता है। 
      •  राइट-ऑफ अभ्यास ने बैंकों को पिछले पाँच वर्षों में 10,09,510 करोड़ रुपए (123.86 बिलियन डॉलर) की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों या डिफॉल्टेड ऋणों को कम करने में सक्षम बनाया है।
      •  दूसरी ओर, एवरग्रीनिंग लोन, एक ऐसे उधारकर्त्ता को नए या अतिरिक्त ऋण देने की एक प्रक्रिया है जो मौजूदा ऋणों को चुकाने में असमर्थ है, जिससे गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) या बैड लोन्स की सही स्थिति को छिपाया जाता है।
  • RBI की पहल:  
    • RBI ने बैंकों को अत्यधिक आक्रामक विकास रणनीतियों, उत्पादों के कम या अधिक मूल्य निर्धारण, जमा या क्रेडिट प्रोफाइल में एकाग्रता या विविधीकरण की कमी को अपनाने के प्रति आगाह किया है, जो उच्च जोखिम और कमज़ोरियों को उजागर कर सकता है।
    • RBI ने बैंकिंग क्षेत्र को समर्थन देने के लिये विभिन्न उपायों को भी लागू किया है, जिसमें तरलता सहायता प्रदान करना, विनियामक सहनशीलता, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ARC) की स्थापना और समाधान ढाँचा शामिल है।
      • हालाँकि RBI ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि यदि बैंक अपने जोखिम प्रबंधन और शासन प्रथाओं में सुधार नहीं करते हैं तो ये उपाय अपर्याप्त हैं।
    • कई बैंकों ने अपने ग्राहक को जानें (KYC), ग्राहक शिकायत निवारण, धोखाधड़ी रिपोर्टिंग आदि से संबंधित विभिन्न मानदंडों का उल्लंघन करने पर RBI द्वारा लगाए गए दंड का सामना किया है।
      • भारतीय रिज़र्व बैंक ने अभिशासन संबंधी मुद्दों के कारण कुछ महत्त्वपूर्ण निजी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध पर्यवेक्षी कार्रवाई भी की है।

नोट: संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की गैर-निष्पादित संपत्तियों (NPA) को प्राप्त करने तथा हल करने में सक्षम है। बैंकिंग क्षेत्र में NPA की बढ़ती समस्या की प्रतिक्रिया के रूप में 1990 के दशक के अंत में ARC को भारत में पेश किया गया था।

एवरग्रीनिंग लोन का नियंत्रण:  

  • उन्नत जोखिम मूल्यांकन:  वित्तीय संस्थानों को उधारकर्त्ताओं की साख का सटीक मूल्यांकन करने के लिये मज़बूत जोखिम मूल्यांकन प्रथाओं को अपनाना चाहिये।
    • इसमें पूरी तरह से सावधानी बरतना, चुकौती क्षमता का विश्लेषण करना और उधारकर्त्ता के व्यवसाय मॉडल की व्यवहार्यता का आकलन करना शामिल है। संभावित जोखिमों की सटीक पहचान करके ऋणदाता सर्वकालिक ऋणों की आवश्यकता से बच सकते हैं। 
  • पारदर्शी रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण: एवरग्रीनिंग लोन को रोकने में पारदर्शिता महत्त्वपूर्ण है। उधारदाताओं को गैर-निष्पादित ऋण (NPL) और ऋण पुनर्गठन सहित अपने ऋण पोर्टफोलियो पर सटीक एवं समय पर जानकारी प्रदान करनी चाहिये।
    • स्पष्ट और पारदर्शी प्रकटीकरण आवश्यकताएँ नियामकों, निवेशकों तथा अन्य हितधारकों को बैंकों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने एवं किसी भी संभावित सर्वकालिकता प्रथाओं की पहचान करने में सक्षम बनाती हैं। 
  • परिसंपत्ति देयता प्रबंधन:  एसेट-लायबिलिटी मैनेजमेंट (ALM) के महत्त्व पर ज़ोर देने की आवश्यकता है।
    • ALM  में संपत्ति और देनदारियों, ब्याज़ दर में उतार-चढ़ाव तथा अन्य बाज़ार जोखिमों के बीच परिपक्वता बेमेल से उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिमों का आकलन एवं निगरानी करना शामिल है।
    • बैंकों को सलाह दी गई है कि सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी गलत सूचना या अफवाह को दूर करने के लिये मीडिया से तुरंत बातचीत करें, जिससे जमाकर्त्ताओं में हलचल पैदा हो सकती है। 
  • ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) मानदंड: बैंकों को ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता है क्योंकि वे निवेशकों और हितधारकों के लिये तेज़ी से प्रासंगिक होते जा रहे हैं।
    • बैंकों को स्थायी व्यवसाय प्रथाओं को अपनाना चाहिये, अपने ESG प्रदर्शन का खुलासा करना चाहिये और जलवायु परिवर्तन तथा सामाजिक कल्याण पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ अपनी उधार नीतियों को संरेखित करना चाहिये।
    • ESG लक्ष्य, कंपनी के संचालन हेतु मानकों का एक समूह (Set) है जो कंपनियों को बेहतर शासन, नैतिक प्रथाओं, पर्यावरण के अनुकूल उपायों तथा सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन कराने पर बल देता है।
  • पी.जे. नायक समिति की सिफारिशें:
    • भारत में बैंकों बोर्डों के शासन की समीक्षा समिति के अनुसार, जहाँ भी RBI द्वारा किसी बैंक में महत्त्वपूर्ण एवरग्रीनिंग का पता लगाया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों तथा सभी पूर्णकालिक निदेशकों पर निवेशित स्टॉक विकल्पों को रद्द कर एवं मौद्रिक बोनस वापस लेने (क्लॉ-बैक/Claw-Back) के माध्यम से ज़ुर्माना लगाया जाना चाहिये तथा ऑडिट समिति के अध्यक्ष को बोर्ड द्वारा पद से हटाया जाना चाहिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

  1. पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी प्रवाह में लगातार वृद्धि हुई है। 
  2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को व्यवस्थित करने के लिये भारतीय स्टेट बैंक के साथ सहयोगी बैंकों का विलय प्रभावित हुआ है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस