डेली अपडेट्स

दिव्यांग व्यक्तियों के लिये खाद्य सुरक्षा | 25 Aug 2020 | सामाजिक न्याय

प्रिलिम्स के लिये:

‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’

मेन्स के लिये:

खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण से संबंधित प्रश्न, आत्मनिर्भर भारत पैकेज

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ‘केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय’ द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013’ [National Food Security Act (NFSA), 2013] के अंतर्गत शामिल करने का निर्देश जारी किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

लाभ:

‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013’ [National Food Security Act (NFSA), 2013]:

  • ‘राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013’ को 10 सितंबर, 2013 को अधिसूचित किया गया था।
  • इसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिये लोगों को वहनीय मूल्‍यों पर अच्‍छी गुणवत्‍ता के खाद्यान्‍न की पर्याप्‍त मात्रा उपलब्‍ध कराते हुए उन्‍हें खाद्य और पौषणिक सुरक्षा प्रदान करना है।
  • इसके तहत ‘लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली’ (Targeted Public Distribution System- TPDS) के अंतर्गत सब्सिडीयुक्त खाद्यान्‍न प्राप्‍त करने के लिये 75%ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान है।

लाभ के प्रावधान:

  • इसके तहत पात्र व्यक्तियों को चावल, गेहूं और मोटे अनाज क्रमश: 3, 2 और 1 रूपए प्रति किलोग्राम के मूल्य उपलब्ध कराए जाते हैं।
    • इस मूल्य पर प्रत्येक लाभार्थी प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्‍न प्राप्त कर सकता है।
  • इसके तहत वर्तमान अंत्‍योदय अन्‍न योजना में शामिल परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्‍न प्राप्त‍ कर सकते हैं।
  • गर्भवती महिलाओं और स्‍तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्‍था के दौरान तथा बच्‍चे के जन्‍म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम से कम 6000 रुपए का मातृत्‍व लाभ प्रदान करने का प्रावधान है।
  • वर्तमान में चंडीगढ़, पुडुचेरी में और दादरा व नगर हवेली में इस अधिनियम के क्रियान्वयन में नकद अंतरण विधि का प्रयोग किया जा रहा है।
  • इसके तहत खाद्य सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाती है और उन्हें खुले बाज़ार से खाद्यान्‍न खरीदने का विकल्‍प दिया जाता है।

‘अंत्योदय अन्न योजना’ (Antyodaya Anna Yojana- AAY):

  • ‘अंत्योदय अन्न योजना’ की शुरुआत दिसंबर 2000 में की गई थी।
  • इस योजना का उद्देश्य ‘गरीबी रेखा से नीचे रह रही आबादी तक खाद्यान्न की कमी को पूरा करना था।
  • शुरुआत में इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार को प्रति माह 25 किग्रा. खाद्यान्‍न दिये जाने का प्रावधान था जिसे अप्रैल 2002 में बढ़ाकर 35 किग्रा. कर दिया गया।

स्त्रोत: पीआईबी