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क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर | 22 Jun 2022 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

प्रिलिम्स के लिये:

क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर अटैक, एनपीसीआई, आईटी अधिनियम 2000 

मेन्स के लिये:

क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा, साइबर युद्ध और साइबर कल्याण 

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के सूचना प्रौद्योगिकी (IT) संसाधनों को ‘महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना/क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ‘(Critical Information Infrastructure-CII) के रूप में घोषित किया है। 

Critical-Information-Infrastructure

प्रमुख बिंदु 

क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर: 

CII के वर्गीकरण और संरक्षण की आवश्यकता: 

भारत में CIIs संरक्षण: 

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा  विगत वर्षों के प्रश्न: 

प्रश्न. भारत में निम्नलिखित में से किसके लिये साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना कानूनी रूप से अनिवार्य है? (2017) 

  1. सेवा प्रदाताओं  
  2. डेटा केंद्र  
  3. कॉर्पोरेट निकाय 

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:  

(a) केवल 1 
(b) केवल 1 और 2 
(c) केवल 3 
(d) 1, 2 और 3  

उत्तर: (d) 

व्याख्या:  

  • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act) की धारा 70 B के अनुसार, केंद्र सरकार ने अधिसूचना द्वारा घटना प्रतिक्रिया के लिये राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In) नामक एक एजेंसी का गठन किया गया है। 
  • केंद्र सरकार ने आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 70 B के तहत वर्ष 2014 में CERT-In के लिये नियम स्थापित और अधिसूचित किये। नियम 12 (1) (A) के अनुसार, घटना होने के उचित समय के भीतर CERT-In को साइबर सुरक्षा की घटनाओं के लिये सेवा प्रदाताओं, मध्यस्थों, डेटा केंद्रों और कॉर्पोरेट निकायों हेतु रिपोर्ट करना अनिवार्य है। अत: विकल्प (d) सही है। 

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस