बाल श्रम कानून में परिवर्तन | 25 Apr 2017

संदर्भ
श्रम मंत्रालय ने बाल कलाकारों और पारिवारिक उद्यमों में कार्य करने वाले बच्चों के कार्य की समयावधि को निश्चित करने के लिये नियम प्रस्तावित किये हैं|

महत्त्वपूर्ण बिंदु

  • श्रम मंत्रालय के अनुसार, बाल श्रम नियम, 1986 में प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, एक बाल कलाकार को एक दिन में पाँच घंटे से अधिक समय तक कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी जबकि पारिवारिक कारोबार में लगे बच्चे एक दिन में केवल तीन घंटे ही कार्य कर सकते हैं|
  • बाल श्रम(रोकथाम और विनियमन) संशोधन नियम, 2017 के आधार पर किसी भी बाल कलाकार को एक दिन में पाँच घंटे से अधिक समय तक कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जबकि विश्राम के बिना उसे तीन घंटे से अधिक समय तक कार्य करने नहीं दिया जाएगा|
  • इस प्रस्ताव के अनुसार, बच्चों को उनके पारिवारिक उद्यमों  में अपने परिवार का सहयोग करने की अनुमति तभी प्रदान की जाएगी जब उनके इस कार्य से उनकी स्कूली शिक्षा पर कोई असर न पड़ रहा हो|
  • पारिवारिक सदस्यों में बच्चे के माता-पिता,वास्तविक भाई-बहन और माता-पिता के वास्तविक भाई और बहन शामिल होंगे| ऐसे बच्चों को किसी भी उत्पादन, आपूर्ति अथवा रिटेल श्रृंखला (जो परिवार के लिये लाभकारी परन्तु बच्चों के लिये खतरनाक हो) में संलग्न होने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी|
  • सरकार ने बाल श्रम नियमों में परिवर्तन हेतु नए कानून का प्रस्ताव रखा है जिसे बाल श्रम(रोकथाम और विनियमन) संशोधन अधिनियम ,2016 के नाम से जाना जाता है| 
  • इसके तहत 14 वर्ष से से कम आयु के बच्चों के रोज़गार पर प्रतिबंध लगाया गया है| हालाँकि इसमें बाल श्रम के पक्ष में दो अपवाद भी हैं जैसे- बच्चे बाल कलाकार के रूप में मनोरंजन क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं और अपने पारिवारिक उद्यमों में सहायता कर सकते हैं|
  • प्रस्तावित नियमों के तहत,बाल कलाकारों के द्वारा कमाई गई कम से कम 20% धनराशि को किसी राष्ट्रीकृत बैंक के जमा खाते में जमा करना होगा| यह धनराशि बच्चे को उसके 18 वर्ष के होने के पश्चात मिल जाएगी|
  • एक बच्चे को बाल कलाकार बनाने के लिये ज़िला अधीक्षक की अनुमति अनिवार्य है| इस प्रारूप के नियमों के अनुसार, उत्पादन इकाई को एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करनी होगी जो बाल कलाकारों के बचाव और सुरक्षा के लिये जिम्मेदार होगा| इस प्रस्ताव के अनुसार कोई भी बच्चा पैसों के लिये सड़क पर प्रदर्शन नहीं करेगा|